सूरत, छह दिसंबर गुजरात में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की अदालत ने सोमवार को 35 वर्षीय एक प्रवासी श्रमिक को ढाई साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का दोषी करार दिया। अदालत इस मामले में मंगलवार को दोषी को सजा सुनाएगी।
पॉक्सो अदालत ने इस मामले में तेजी से सुनवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के करीब एक माह के भीतर इसका निपटारा कर दिया।
अदालत ने आरोपी गुड्डू यादव को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपहरण, बलात्कार और हत्या के विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है।
विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पीएस काला ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुड्डू यादव को दोषी ठहराया है। अदालत मंगलवार को सजा पर फैसला सुनाएगी।
सुनवाई के अंतिम दिन, लोक अभियोजक नयन सुखाड़वाला ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की, जो बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ सूरत शहर के पांडेसरा इलाके में रह कर एक कारखाने में काम कर रहा था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, गुड्डू ने चार नवंबर की रात को बिहार के ही एक प्रवासी श्रमिक दंपति की ढाई साल की बेटी का अपहरण कर उसका यौन उत्पीड़न किया और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।