जीएसटी काउंसिल की बैठक में 46 नए संशोधन, सैनिटरी नैमकिन समेत ये चीजें टैक्स फ्री
By भारती द्विवेदी | Published: July 21, 2018 07:52 PM2018-07-21T19:52:25+5:302018-07-21T19:52:25+5:30
जिन भी चीजों से टैक्स हटाया गया है या बढ़ाया गया है, ये सभी नई दरें 27 जुलाई से लागू हो जाएंगी।
नई दिल्ली, 21 जुलाई: शनिवार को विज्ञान भवन में गुड एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 28वीं बैठक हुई है। इस मीटिंग में सैनिटरी नैपकिन को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। सरकार ने सैनिटरी नैपकिन पर लगने वाले 12 फीसदी टैक्स को खत्म कर दिया है। साल 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। उसके बाद ये पहली बैठक थी। सैनिटरी नैपकिन का टैक्स खत्म करने के अलावे और भी कई मुद्दों पर फैसला लिया है। इस बैठक में 40 में से 35 सामानों में GST टैक्स घटाया गया है। जिन भी चीजों से टैक्स हटाया गया है या बढ़ाया गया है, ये सभी नई दरें 27 जुलाई से लागू हो जाएंगी।
Sanitary napkins to be exempted from Goods & Services Tax (GST): Finance Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/m7YoJnCGKY
— ANI (@ANI) July 21, 2018
सरकार ने पत्थर, संगमरमर, राखी, लकड़ी की मूर्तियों, नम पत्तियों पर जीएसटी नहीं लगेगा। मंत्री ने ये भी बताया कि राजस्व संग्रह के अलावा जीएसटी परिषद अब रोजगार पैदा करने पर ध्यान देगा।
No GST on stone, marble, rakhi, wooden deities, sal leaves etc: Finance Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/syrX2eIoXf
— ANI (@ANI) July 21, 2018
हैंडबैग, आभूषण बॉक्स, पेंटिंग के लिए लकड़ी के बक्से, कांच के बर्तन, आर्टवेयर ग्लास, मिरर, हाथ से बना हुआ लैंपों पर 12 फीसदी जीएसटी टैक्स घटाया गया है।
GST on handbags, jewellery box, wooden box for paintings, artware of glass, stone endeavour, ornamental framed mirrors, handmade lamps ets reduced to 12%: Finance Minister Piyush Goyal
— ANI (@ANI) July 21, 2018
मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 4 अगस्त को जीएसटी परिषद की विशेष बैठक दिल्ली में आयोजित की जाएगी। जो कि एमएसएमई (माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र पर केंद्रित होगी। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने 46 संशोधन को मंजूरी दे दी है, जो संसद में पारित की जाएगी।
जीएसटी काउंसिल की बैठक की कुछ मुख्य बातें:
- कारोबारियों के लिए GST रिटर्न नियम आसान करने पर बनी सहमति। अब एक पन्ने का होगा GST रिटर्न फॉर्म।
- हर महीने 3 बार रिटर्न के झंझट से भी मिली मुक्ति। 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वालों को तिमाही भरना होगा रिटर्न।
- असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमालय, सिक्किम के व्यापारियों को 20 लाख तक के व्यापार पर GST में छूट।
- इथेनॉल पर GST को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है।
- बम्बू फ्लोरिंग में 12 फीसदी जीएसटी दर घटाया गया है।
- फ्रिज, वाशिंग मशीन समेत 17 से ज्यादा वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर 18 फीसदी की गई।
- 1000 रुपए तक के फुटवियर पर अब 5 फीसदी टैक्स लगेगा।
- पेंट और वार्निश पर जीएसटी की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई।
- जूसर, मिक्सर, वैक्यूम क्लिनर पर जीएसटी दर घटाकर 18 फीसदी की गई।
- दर में बदलाव के कारण सरकार को 10 हजार से 15 हजार करोड़ का नुकसान होगा।
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