कर्नाटक: कार में पीछे बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य, नहीं लगाने पर देना होगा 1000 रुपये का जुर्माना
By आजाद खान | Published: October 20, 2022 09:20 AM2022-10-20T09:20:43+5:302022-10-20T10:31:38+5:30
आपको बता दें कि केवल चालक ही नहीं, अगर कोई यात्री पीछे की सीट पर बैठकर सफर कर रहा है। ऐसे में उसे भी सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस पर भी 1000 जुर्माना लगेगा।
बेंगलुरु: कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, कर्नाटक राज्य पुलिस को यह सख्त हिदायत दी गई है कि चार पहिया वाहन चालक और सह-यात्री सीट बेल्ट को पहने। ऐसे में अगर ऐसा नहीं होता है और वे बिना सीट बेल्ट के पाए जाते है तो उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
गौर करने वाली बात यह है कि अगर कोई यात्री पीछे की सीट पर बैठा है और वह बिना सीट बेल्ट की यात्रा कर रहा है। ऐसे में पकड़े जाने पर उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। आपको बता दें कि कर्नाटक में पहले यह जुर्माना केवल पांच सौ रुपए ही था, लेकिन इस आदेश में उसे भी बढ़ा दिया गया है।
क्या है नया आदेश
मोटर वाहन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, चालक के साथ-साथ पीछे के सीट पर बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट पहनना जरूरी हो गया है। ऐसे में जो पीछे बैठा हुआ यात्री बिना सीट बेल्ट का पाया जाता है, उसे भी चालक की तरह 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
इस सड़क सुरक्षा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) आर हितेंद्र ने यह आदेश जारी कर सभी पुलिस आयुक्तों और एसपी को इस आदेश को पालन करने को कहा है। गौरतलब है कि एडीजीपी द्वारा दिए गए इस आदेश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 19 सितंबर के पत्र का हवाला दिया गया है।
राज्य में बढ़ती घटनाओं को लेकर जारी किया गया आदेश
आपको बता दें कि 2022 में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कर्नाटक में हर रोज कम से कम 31 मौतें दर्ज की गई है। ऐसे में 2022 अगस्त के अंत सड़क हादसों में करीब 7634 लोगों की जान चली गई है। एक पुलिस अधिकारी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के बेलागवी, बेंगलुरु शहर और तुमकुरु जिलों में ज्यादा मामले दर्ज किए गए है।
साइरस मिस्त्री वाले दुर्घटना के बाद इसे लेकर कड़ाई की गई है
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पालघर में टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह घटना 4 सितंबर को घटी थी जब वे कार के पीछे सीट पर बिना किसी सीट बेल्ट के बैठे हुए थे। इस घटना के बाद सरकार ने पीछे बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना जरूरी कर दिया है।