सरकार ने तस्करी निरोधक मसौदा विधेयक पर सुझाव मांगे

By भाषा | Updated: July 4, 2021 20:09 IST2021-07-04T20:09:12+5:302021-07-04T20:09:12+5:30

Government seeks suggestions on draft anti-trafficking bill | सरकार ने तस्करी निरोधक मसौदा विधेयक पर सुझाव मांगे

सरकार ने तस्करी निरोधक मसौदा विधेयक पर सुझाव मांगे

नयी दिल्ली, चार जुलाई महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानव तस्करी (निषेध, देखभाल एवं पुनर्वास) विधेयक 2021 के मसौदे पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मांगे हैं।

मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों और खासकर महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी को रोकना है।

इसमें बताया गया कि इसके तहत पीड़ितों को देखभाल, सुरक्षा एवं पुनर्वास मुहैया कराया जाएगा, साथ ही उनके अधिकारों का सम्मान किया जाएगा एवं उनके लिए कानूनी, आर्थिक एवं सामाजिक माहौल तैयार किया जाएगा तथा उनके साथ अपराध करने वालों पर मुकदमा चलाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

यह व्यक्तियों की तस्करी के हर अपराध पर लागू होगा जिसमें सीमा पार तस्करी भी शामिल है।

मसौदा विधेयक के मुताबिक तस्करी का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम सात वर्ष कैद की सजा होगी जिसे बढ़ाकर 10 वर्ष तक किया जा सकता है।दोषी पर कम से कम एक लाख रुपये और अधिकतम पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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Web Title: Government seeks suggestions on draft anti-trafficking bill

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