गोवा चुनावः दलों को उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि प्रकाशित करानी होगी,आयोग ने कहा

By भाषा | Published: December 22, 2021 03:44 PM2021-12-22T15:44:18+5:302021-12-22T15:44:18+5:30

Goa elections: Parties will have to publish criminal antecedents of candidates, says commission | गोवा चुनावः दलों को उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि प्रकाशित करानी होगी,आयोग ने कहा

गोवा चुनावः दलों को उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि प्रकाशित करानी होगी,आयोग ने कहा

पणजी,22 दिसंबर निर्वाचन आयोग ने गोवा विधानसभा चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से कराने का भरोसा दिलाते हुए बुधवार को कहा कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनल और अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘राजनीतिक दलों को यह कारण भी बताना होगा कि उन्होंने उस उम्मीदवार का चयन क्यों किया और वे एक साफ सुथरी छवि वाला उम्मीदवार क्यों नहीं ढूंढ सकें। ’’

निर्वाचन आयोग का दल आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों की समीक्षा करने को लेकर गोवा में है।

चंद्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने 80 साल से अधिक आयु के लोगों के घर से मतदान करने की सुविधा शुरू की है।

उन्होंने गोवा में 80 साल से अधिक आयु के करीब 30,00 लोगों के होने का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘80 साल से अधिक आयु के लोगों के घर पर मतदान करने की यह सुविधा वैकल्पिक है, यदि वे मतदान केंद्र जाना चाहें तो जा सकते हैं।’’ उन्होंने बताया कि घर पर मतदान की वीडियोग्राफी की जाएगी।

चंद्रा ने कहा कि मौजूदा गोवा विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च 2022 को समाप्त होने वाला है।

उन्होंने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष , शांतिपूर्ण , प्रलोभन मुक्त और कोविड-19 मुक्त चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में 11.56 लाख कुल मतदाता हैं।’’ उन्होंने बताया कि कुल 1,722 मतदान केंद्र होंगे, जिनमें करीब 100 मतदान केंद्रों पर सिर्फ महिला चुनाव कर्मी होंगी।

चंद्रा ने कहा कि संसद में चुनाव सुधार विधेयक पारित होने के मद्देनजर (मतदाता सूची से) एक भी नाम नहीं हटेगा। उन्होंने कहा, ‘‘आधार कार्ड और वोटर कार्ड को जोड़ने की खास वजह है। इसके बाद मतदाता सूची साफ सुथरी हो जाएगी। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आपको विकल्प दिये बगैर नाम नहीं हटाया जाएगा। पूर्ण सुरक्षा (विधेयक में) दी गई। ये सुधार पिछले 25 साल से लंबित थे। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘आप अन्य लोगों को कह सकते हैं कि यह 1951 के बाद से सबसे महत्वपूर्ण सुधार है।

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Web Title: Goa elections: Parties will have to publish criminal antecedents of candidates, says commission

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