गोवा: मतगणना के बीच 2017 में 10 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची
By विशाल कुमार | Published: March 10, 2022 08:54 AM2022-03-10T08:54:25+5:302022-03-10T08:56:04+5:30
2017 के गोवा विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस के पास 17 विधायक और भाजपा के 13 विधायक थे। फिर अक्टूबर, 2019 में कांग्रेस के 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे।
नई दिल्ली: गोवा सहित पांच राज्यों में मतगणना के बीच कांग्रेस की गोवा इकाई ने साल 2017 में पार्टी से टूटकर भाजपा में जाने वाले 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
एक्जिट पोल में राज्य में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलते दिखाया गया है जिसमें स्थानीय महा गौमंतक पार्टी (एमजीपी) सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
2017 के गोवा विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस के पास 17 विधायक और भाजपा के 13 विधायक थे। फिर अक्टूबर, 2019 में कांग्रेस के 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे।
दलबदल करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने के कांग्रेस के अनुरोध को विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया था क्योंकि दो-तिहाई विधायक भाजपा में विलय हो गए थे।
विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सही ठहराया था। अब कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
कांग्रेस के इस फैसले का आज आने वाले नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन इसे आज जीतने वाले विधायकों के दल बदलने से रोकने की रणनीति के रूप में देखा जा सकता है।