जीएनसीटीडी अधिनियम बदलाव: आप ने विधानसभा में इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया
By भाषा | Updated: July 31, 2021 01:02 IST2021-07-31T01:02:43+5:302021-07-31T01:02:43+5:30

जीएनसीटीडी अधिनियम बदलाव: आप ने विधानसभा में इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया
नयी दिल्ली, 30 जुलाई दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम (जीएनसीटीडी) में हाल में किये गये संशोधन को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला।
स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसे ‘संविधान की भावना’ के खिलाफ बताते हुए कहा कि इससे चुनी हुई सरकार की ‘शक्तियां’ कम होती हैं। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन जीएनसीटीडी अधिनियम, 2021 में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन के विषय पर विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने सदन में संशोधन विधेयक की एक प्रति भी फाड़ी। आम आदमी पार्टी ने संशोधन को निरस्त करने की मांग की।
हालांकि, विपक्षी भाजपा ने कहा कि इससे दिल्ली विधानसभा की ‘शक्तियां कम नहीं’ होती हैं।
इस विषय पर बहस के दौरान जवाब देते हुए दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अधिनियम में संशोधन ‘संविधान की भावना’ के ख़िलाफ़ है और इसने चुनी हुई सरकार और विधानसभा की शक्तियां ‘कम’ कीं।
उन्होंने कहा कि इस कदम के सहारे केंद्र सरकार अंग्रेजी राज के समान एक प्रणाली लाना चाहती है, जहां वायसराय ही सरकार चलाते थे। लेकिन जनता सब देख रही है।
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