चालान के निपटारे के लिए दिल्ली में ‘घर-घर लोक अदालत’
By भाषा | Updated: February 12, 2021 16:46 IST2021-02-12T16:46:25+5:302021-02-12T16:46:25+5:30

चालान के निपटारे के लिए दिल्ली में ‘घर-घर लोक अदालत’
नयी दिल्ली, 12 फरवरी यातायात पुलिस राष्ट्रीय राजधानी की सभी जिला अदालत परिसरों में ट्रैफिक चालान के सुचारु निपटारे के लिए ‘घर-घर लोक अदालत’ का आयोजन करेगी। इसके लिए दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय किया जायेगा ।
अधिकारियों ने शुक्रवार के बताया,‘घर-घर लोक अदालत’ रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक तीस हजारी, साकेत, कंड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी और द्वारका जिला अदालत की परिसरों में लगेगी।
उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने इस तरह की पहल पहली बार की है।
पुलिस ने बताया कि अदालत परिसरों के अलावा सामुदायिक केंद्र एवं स्कूल परिसर सहित 33 अन्य स्थानों पर भी ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए ये अदालतें लगेंगी।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि ट्रैफिक चालान को सौहार्द्रपूर्ण माहौल में निपटारे के लिए सभी जिला अदालत परिसरों एवं 33 अन्य स्थानों पर रविवार को ‘घर-घर लोक अदालत’ आयोजित करने में प्राधिकरण समन्वय कर रहा है।
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