चालान के निपटारे के लिए दिल्ली में ‘घर-घर लोक अदालत’

By भाषा | Updated: February 12, 2021 16:46 IST2021-02-12T16:46:25+5:302021-02-12T16:46:25+5:30

'Ghar-ghar Lok Adalat' in Delhi for settlement of challans | चालान के निपटारे के लिए दिल्ली में ‘घर-घर लोक अदालत’

चालान के निपटारे के लिए दिल्ली में ‘घर-घर लोक अदालत’

नयी दिल्ली, 12 फरवरी यातायात पुलिस राष्ट्रीय राजधानी की सभी जिला अदालत परिसरों में ट्रैफिक चालान के सुचारु निपटारे के लिए ‘घर-घर लोक अदालत’ का आयोजन करेगी। इसके लिए दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय किया जायेगा ।

अधिकारियों ने शुक्रवार के बताया,‘घर-घर लोक अदालत’ रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक तीस हजारी, साकेत, कंड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी और द्वारका जिला अदालत की परिसरों में लगेगी।

उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने इस तरह की पहल पहली बार की है।

पुलिस ने बताया कि अदालत परिसरों के अलावा सामुदायिक केंद्र एवं स्कूल परिसर सहित 33 अन्य स्थानों पर भी ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए ये अदालतें लगेंगी।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि ट्रैफिक चालान को सौहार्द्रपूर्ण माहौल में निपटारे के लिए सभी जिला अदालत परिसरों एवं 33 अन्य स्थानों पर रविवार को ‘घर-घर लोक अदालत’ आयोजित करने में प्राधिकरण समन्वय कर रहा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: 'Ghar-ghar Lok Adalat' in Delhi for settlement of challans

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे