हत्या के प्रयास और उगाही मामले में गैंगस्टर छोटा राजन और पांच अन्य दोषी करार, आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई
By भाषा | Published: August 20, 2019 04:07 PM2019-08-20T16:07:04+5:302019-08-20T16:07:04+5:30
मुंबई के एक होटल व्यवसायी ने दोषी ठहराये गये इन लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था। इन लोगों की सजा पर दिन में बहस होगी। विशेष अदालत के न्यायाधीश ए टी वानखेड़े ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की विभिन्न धाराओं के तहत इन छह लोगों को दोषी ठहराया।
मुंबई की एक विशेष अदालत ने हत्या के प्रयास और उगाही के साल 2012 के एक मामले में गैंगस्टर छोटा राजन और पांच अन्य को मंगलवार को दोषी करार दिया। मुंबई की अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन और पांच अन्य को 2012 में हत्या की कोशिश के मामले में आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
मुंबई के एक होटल व्यवसायी ने दोषी ठहराये गये इन लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था। इन लोगों की सजा पर दिन में बहस होगी। विशेष अदालत के न्यायाधीश ए टी वानखेड़े ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की विभिन्न धाराओं के तहत इन छह लोगों को दोषी ठहराया।
A Special Court in Mumbai convicts Rajendra Nikhalje alias Chhota Rajan for attempt to murder of hotelier BR Shetty. Arguments on quantum of sentence to commence later today. (file pic) pic.twitter.com/vqyKgffGML
— ANI (@ANI) August 20, 2019
इन लोगों पर उपनगर अंधेरी में होटल व्यवसायी बी आर शेट्टी पर उस दौरान गोली चलाने का आरोप था, जब वह अपने मित्र से मिलने जा रहे थे। इंडोनेशिया में अक्टूबर 2015 में गिरफ्तारी के बाद भारत में प्रत्यर्पित किये जाने के बाद से राजन इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।