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भारत की खुफिया जानकारी ISI को देने के मामले में पाकिस्तान में तैनात रही पूर्व डिप्लोमेट माधुरी गुप्ता को जेल

By कोमल बड़ोदेकर | Updated: May 20, 2018 10:24 IST

दिल्ली की पटिलाया हाउस कोर्ट ने पूर्व डिप्लोमेट माधुरी गुप्ता को पाकिस्तान में नियुक्ति के दौरान पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत की खुफिया जानकारियां देने के मामले में दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने इस मामले में अधिकतम सजा सुनाते हुए माना कि वह पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में अति संवदेनशील पद पर पदस्थापित थीं।

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नई दिल्ली, 20 मई। दिल्ली की पटिलाया हाउस कोर्ट ने पूर्व डिप्लोमेट माधुरी गुप्ता को पाकिस्तान में नियुक्ति के दौरान पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत की खुफिया जानकारियां देने के मामले में दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने इस मामले में अधिकतम सजा सुनाते हुए माना कि वह पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में अति संवदेनशील पद पर पदस्थापित थीं।

माधुरी गुप्ता को शुक्रवार को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 और 5 और भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया था। हालांकि उन्हें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की सख्त धारा 3(1)(भाग-1) से दोषमुक्त करार दिया गया है। इस धारा के तहत अधिकतम 14 साल की सजा का प्रावधान है।

कोर्ट ने माधुरी गुप्ता के खिलाफ सजा सुनाते हुए कहा है कि निस्संदेह, उनकी कद के व्यक्ति से यह उम्मीद थी कि वह किसी साधारण नागरिक से अधिक जिम्मेदारी से काम करें। क्योंकि वह अत्यंत भरोसे के पद पर थीं, लेकिन उनके कार्य से देश की छवि खराब हुई है और देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हुआ।

हालांकि अदालत ने इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए उन्हें 25,000 रुपये का बॉड और इतने ही रुपये की जमानत राशि पर जमानत दे दी है। माधुरी गुप्ता इस मामले में पहले ही 21 महीने जेल में बिता चुकी है।

माधुरी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में द्वितीय सचिव (प्रेस और सूचना) के पद पर नियुक्त थीं, जब उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भारत की गुप्त जानकारियां देने के आरोप में 22 अप्रैल 2010 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। इसके तत्काल बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था। 

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