2021 में रायबरेली पुलिस के साथ अभद्रता?, दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती फरार घोषित, विशेष एमपी-एमएलए अदालत का फैसला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 7, 2025 16:19 IST2025-11-07T16:18:33+5:302025-11-07T16:19:52+5:30

न्यायाधीश ने गैर जमानती वारंट के साथ अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत नोटिस (फरारी की उद्घोषणा) जारी की है।

Former Delhi Law Minister Somnath Bharti declared absconding Indecency Rae Bareli Police in 2021 special MP-MLA court verdict | 2021 में रायबरेली पुलिस के साथ अभद्रता?, दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती फरार घोषित, विशेष एमपी-एमएलए अदालत का फैसला

file photo

Highlightsमामले की अगली सुनवाई आगामी 13 नवंबर को नियत की गई है। मामला एमपी-एमएलए अदालत में चल रहा है।सुनवाई करने का अनुरोध किया के लिए प्रार्थना दिया था।

रायबरेलीः दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को वर्ष 2021 में रायबरेली में पुलिस के साथ अभद्रता के आरोप में दर्ज एक मुकदमे में न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर यहां की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने फरार घोषित कर दिया है। विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपी- एमएलए अदालत डाक्टर विवेक कुमार ने दिल्ली के पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भारती को बृहस्पतिवार को फरार घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने गैर जमानती वारंट के साथ अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत नोटिस (फरारी की उद्घोषणा) जारी की है। मामले की अगली सुनवाई आगामी 13 नवंबर को नियत की गई है।

सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में शहर के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में पुलिस के साथ अभद्रता करने के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भारती के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भारती ने जमानत करायी थी, इसके बाद से यह मामला एमपी-एमएलए अदालत में चल रहा है।

उन्होंने बताया कि मामले में अभियुक्त सोमनाथ भारती पर आरोप तय होने हैं लेकिन कई बार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिए जाने के बावजूद वह अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान भारती के अधिवक्ता ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई करने का अनुरोध किया के लिए प्रार्थना दिया था।

अभियुक्त द्वारा निरंतर न्यायालय की शर्तों और आदेशों तथा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। पूर्व की तिथि पर अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया था लेकिन इसके बावजूद वह उपस्थिति नहीं हुए। सिंह ने बताया कि इस पर अदालत ने भारती को भगोड़ा घोषित कर दिया और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 13 नवंबर नियत की।

Web Title: Former Delhi Law Minister Somnath Bharti declared absconding Indecency Rae Bareli Police in 2021 special MP-MLA court verdict

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