लाइव न्यूज़ :

मुजफ्फरपुर कांडः कोर्ट से पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को फरार नहीं घोषित करने का अनुरोध, हो चुके हैं गिरफ्तारी वारंट जारी

By भाषा | Updated: November 7, 2018 04:06 IST

मंझौल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभात त्रिवेदी ने गत 31 अक्टूबर को मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिए बुधवार को वारंट जारी किए जाने का आदेश दिया था।

Open in App

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के वकील ने एक स्थानीय अदालत से अनुरोध किया है कि वर्मा को फरार घोषित नहीं किया जाए। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से निकटता को लेकर समाज कल्याण मंत्री पद से पूर्व में इस्तीफा दे चुकीं मंजू वर्मा के वकील ने यह अनुरोध किया। 

मंझौल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभात त्रिवेदी ने गत 31 अक्टूबर को मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिए बुधवार को वारंट जारी किए जाने का आदेश दिया था।

पुलिस ने पूर्व मंत्री को फरार घोषित कर भादंवि की धारा 82 के तहत विज्ञापन जारी करने के लिए अर्जी डाली थी।

इस पर मंजू वर्मा के वकील सत्यनारायण महतो ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत की याचिका के उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने का हवाला देते हुए विज्ञापन जारी करने के पुलिस के आवेदन को स्वीकार नहीं किए जाने का आग्रह किया ।

पूर्व मंत्री के वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल के फरार नहीं होने और न्यायिक प्रक्रिया में लगातार बने रहने (अग्रिम जमानत की याचिका के उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने) का हवाला दिया ।

मुजफ्फरपुर बालिका गृह में लड़कियों के यौन शोषण मामले की जांच कर रही सीबीआई द्वारा पूर्व मंत्री के बेगूसराय जिला स्थित आवास पर गत 17 अगस्त को छापेमारी के दौरान उनके घर से अवैध हथियार के साथ 50 कारतूस बरामद किए थे।

इस मामले में सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) उमेश कुमार के आवेदन पर चेरिया बरियारपुर थाना में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध भादंवि की धारा 25(1)ए, 26 एवं 35 के तहत कांड संख्या 143/18 दर्ज की गयी थी।

इस मामले में फरार चल रहे चंद्रशेखर वर्मा के गत 29 अक्टूबर को मंझौल अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश योगेश कुमार मिश्र की अदालत में आत्मसमर्पण कर देने पर न्यायाधीश ने उन्हें छह नवम्बर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था।

टॅग्स :मुजफ्फरपुर बालिका गृह बलात्कार मामलाबिहार
Open in App

संबंधित खबरें

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

क्राइम अलर्टप्रेम करती हो तो चलो शादी कर ले, प्रस्ताव रखा तो किया इनकार, प्रेमी कृष्णा ने प्रेमिका सोनू को उड़ाया, बिहार के भोजपुर से अरेस्ट

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

क्रिकेटवैभव सूर्यवंशी की टीम बिहार को हैदराबाद ने 7 विकेट से हराया, कप्तान सुयश प्रभुदेसाई ने खेली 28 गेंदों में 51 रन की पारी, जम्मू-कश्मीर को 7 विकेट से करारी शिकस्त

भारत‘सिटीजन सर्विस पोर्टल’ की शुरुआत, आम जनता को घर बैठे डिजिटल सुविधाएं, समय, ऊर्जा और धन की बचत

भारत अधिक खबरें

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत

भारतउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोगः 15 विषय और 7466 पद, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में सहायक अध्यापक परीक्षा, देखिए डेटशीट

भारतPariksha Pe Charcha 2026: 11 जनवरी तक कराएं पंजीकरण, पीएम मोदी करेंगे चर्चा, जनवरी 2026 में 9वां संस्करण