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बिहार: "पीएम मोदी को लालू यादव से है डर, हमें बांधना चाहते हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे", बोली राबड़ी देवी, देखें वीडियो

By आजाद खान | Updated: February 28, 2023 16:16 IST

न्यूज एजेंसी एएनआई को बिहार की पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने यह भी कहा है कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को भागने में मदद कर रहे हैं, नीरव मोदी उनमें से एक है।"

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ठळक मुद्देबिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है।उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को लालू यादव से डर है। आरजेडी नेता के अनुसार, उन्हें 30 साल से परेशान किया जा रहा..आगे भी झेल लेंगे।

पटना: बिहार की पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने पीएम मोदी को लेकर एक बयान दिया है और कहा है कि बिहार में लालू यादव से प्रधानमंत्री डर रहे है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए राबड़ी देवी ने कहा है कि हमें 30 साल से परेशान किया जा रहा है, ऐसे में न हम बंधने वाले है और न ही हम भागने वाले है। 

आपको बता दें कि कथित जमीन में नौकरी घोटाले मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को समन जारी किया है। यह समन राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिजनों और अन्य के खिलाफ समन जारी किया है। ऐसे में राबड़ी देवी का यह बयान इस समन के बाद आया है। 

राबड़ी देवी ने क्या कहा 

न्यूज एजेंसी एएनआई से बोलते हुए राबड़ी देवी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि "उन्हें (पीएम मोदी) बिहार में लालू जी से डर है, इसलिए वे हमें बांधना चाहते हैं। हम न बंधने वाले हैं न भागने वाले हैं। 30 साल से हमें परेशान किया जा रहा है, हम झेल ही रहे हैं आगे भी झेलेंगे।"

राबड़ी देवी को यह भी कहते हुए सुना गया है कि पीएम मोदी सबको भगा रहे है। इस पर उन्होंने कहा कि "मोदी सबको भगा रहे है। नीरव मोदी को भगाए न..इतना कर्ज लेकर भाग गया...भागने वाला है।"

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन से जुड़े कथित घोटाले के संबंध में पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तथा 14 अन्य को सोमवार को सम्मन भेजा है। 

यह मामला प्रसाद के परिवार को तोहफे में या बेची गयी जमीन के बदले में रेलवे में कथित तौर पर नौकरी दिए जाने से संबंधित है। यह मामला तब का है जब प्रसाद 2004 से 2009 के बीच रेलवे मंत्री थे। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आरोपियों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। 

इस पर बोलते हुए न्यायाधीश ने कहा है कि ‘‘आरोपपत्र और रिकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजों तथा सामग्री का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह दिखता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, धारा 420, 467, 468 और 471 तथा भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध किया गया। परिणामस्वरूप, इन अपराधों पर संज्ञान लिया गया है।’’ 

भाषा इनपुट के साथ

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