वन अधिकारी की आत्महत्या का मामला : निलंबित एमटीआर निदेशक को मिली जमानत
By भाषा | Published: May 12, 2021 10:48 AM2021-05-12T10:48:48+5:302021-05-12T10:48:48+5:30
नागपुर, 12 मई बंबई उच्च न्यायालय ने रेंज वन अधिकारी दीपाली चह्वाण की आत्महत्या के मामले में निलंबित वन अधिकारी एम श्रीनिवास रेड्डी को अंतरिम जमानत दे दी है।
उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति मनीष पिटाले ने मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा कि इस मामले में रेड्डी की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला है।
महाराष्ट्र में मेलघाट बाघ अभयारण्य (एमटीआर) के फील्ड निदेशक रेड्डी मामले में सह-आरोपी हैं और उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था।
मेलघाट में तैनात रेंज वन अधिकारी चह्वाण ने इस साल मार्च में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण अपनी सर्विस हथियार से गोली मारकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।
रेड्डी ने जमानत और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर और न्यायमूर्ति पुष्पा गानेदीवाला की खंडपीठ ने कहा था कि पुलिस मामले में रेड्डी के खिलाफ जांच कर सकती है लेकिन अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं करेगी।
अदालत ने अभियोजन पक्ष से 14 जून तक जवाब मांगा था और मामले के अंतिम निस्तारण के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी।
इससे पहले वन उप संरक्षक विनोद शिवकुमार को भी मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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