दिल्ली में 16 अगस्त तक ड्रोन जैसी हवाई वस्तुओं की उड़ानों पर पांबदी
By भाषा | Updated: July 15, 2021 23:29 IST2021-07-15T23:29:30+5:302021-07-15T23:29:30+5:30

दिल्ली में 16 अगस्त तक ड्रोन जैसी हवाई वस्तुओं की उड़ानों पर पांबदी
नयी दिल्ली, 15 जुलाई दिल्ली पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बलून जैसी हवाई वस्तुओं की उड़ानों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए।
अधिकारियों ने कहा कि यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार से 16 अगस्त तक 32 दिनों की अवधि के लिए सुरक्षा कारणों से लागू रहेगा। उच्च सुरक्षा वाले जम्मू वायु सेना स्टेशन में 27 जून को लगातार दो विस्फोट हुए थे। अपनी तरह के पहले हमले में एक ड्रोन ने जम्मू में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर दो बम गिराए, जिससे दो कर्मियों को मामूली चोटें आईं।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, ऐसी खबरें आयी हैं कि कुछ अपराधी, असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैराग्लाइडर, मानव रहित विमान (यूएवी) या ड्रोन, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर जैसी वस्तुओं का उपयोग करके आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
इसलिए, पुलिस प्रमुख ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर दिल्ली के ऊपर इस तरह की वस्तुओं की उड़ान पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
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