प्रतापगढ़ में पांच अपराधी गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर

By भाषा | Published: March 8, 2021 07:49 PM2021-03-08T19:49:03+5:302021-03-08T19:49:03+5:30

Five criminals in Pratapgarh District Badar under Gunda Act | प्रतापगढ़ में पांच अपराधी गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर

प्रतापगढ़ में पांच अपराधी गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर

प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश), आठ मार्च प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने जिले के पांच अपराधियों को गुंडा अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिला बदर (जिले से बाहर) कर दिया है।

प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) डॉक्टर नितिन बंसल की अदालत ने गुंडा अधिनियम के तहत सुनवाई करते हुए ऐसे पांच लोगों, जिनका आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध साक्ष्य देने का कोई साहस नहीं करता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें छह महीने के लिये जिला बदर कर दिया।

जिलाधिकारी ने पुलिस की रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए थाना फतनपुर के नई कोट गांव के अली मोहम्मद व मोहर्रम अली तथा आमापुर गांव के राम केदार उर्फ कल्लू वर्मा, मंगला उर्फ इन्द्रजीत और तूफान को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया है।

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Web Title: Five criminals in Pratapgarh District Badar under Gunda Act

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