तबलीगी जमात के बाद विदेशियों को घरों में ठहराने वालों के खिलाफ प्राथमिकी, पुलिस ने अदालत को बताया

By भाषा | Updated: February 16, 2021 21:07 IST2021-02-16T21:07:50+5:302021-02-16T21:07:50+5:30

FIR against stayers of foreigners in homes after tabligi Jamaat, police told court | तबलीगी जमात के बाद विदेशियों को घरों में ठहराने वालों के खिलाफ प्राथमिकी, पुलिस ने अदालत को बताया

तबलीगी जमात के बाद विदेशियों को घरों में ठहराने वालों के खिलाफ प्राथमिकी, पुलिस ने अदालत को बताया

नयी दिल्ली, 16 फरवरी पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि पिछले साल यहां तबलीगी जमात के कार्यक्रम में आए विदेशियों को दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर अपने घरों में ठहराने वालों के नाम आरोपियों के तौर पर कार्यक्रम के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी में शामिल किये गए थे।

दो भारतीय नागरिकों की तरफ से दायर दो याचिकाओं के जवाब में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर स्थिति रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने यह बात कही है। इन दोनों याचिकाकर्ताओं ने निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए चार विदेशियों को अपने यहां ठहराया था। याचिकाकर्ताओं ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है।

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने दोनों भारतीयों – फिरोज सिद्दकी और रिजवान- की याचिकाओं को आगे की सुनवाई के लिये आठ मार्च को सूचीबद्ध किया है जब ऐसी ही छह अन्य याचिकाओं पर अदालत द्वारा सुनवाई की जाएगी जिनमें कार्यक्रम के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अदालत ने अधिवक्ता आशिमा मंडला और मंदाकिनी सिंह के जरिये दायर छह याचिकाओं में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर नई स्थिति रिपोर्ट देने को कहा है।

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Web Title: FIR against stayers of foreigners in homes after tabligi Jamaat, police told court

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