एफसीआरए अनुपालन : याचिकाओं पर जवाब देने के लिए न्यायालय ने केंद्र को तीन हफ्ते का समय दिया

By भाषा | Updated: September 7, 2021 21:17 IST2021-09-07T21:17:21+5:302021-09-07T21:17:21+5:30

FCRA compliance: Court gives Center three weeks to respond to petitions | एफसीआरए अनुपालन : याचिकाओं पर जवाब देने के लिए न्यायालय ने केंद्र को तीन हफ्ते का समय दिया

एफसीआरए अनुपालन : याचिकाओं पर जवाब देने के लिए न्यायालय ने केंद्र को तीन हफ्ते का समय दिया

नयी दिल्ली, सात सितंबर उच्चतम न्यायालय ने उन याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र को तीन हफ्ते का समय दिया है, जिसमें सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि विदेशी चंदा विनियमन (संशोधन) कानून, 2020 के विशिष्ट प्रावधानों के अनुपालन के लिए और समय विस्तार नहीं दिया जाए।

न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें से एक याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय की 18 मई की अधिसूचना में कानून के विशिष्ट प्रावधानों के अनुपालन के लिए तारीख बढ़ाई गई है, जो भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में खाता खोलने से जुड़ा हुआ है। खाता खोलने की अवधि इस वर्ष 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई।

एक याचिका में कहा गया कि मंत्रालय ने इन एनजीओ और लोगों का लाइसेंस इस वर्ष सितंबर तक वैध कर दिया है और ये निर्णय महज कोविड-19 को देखते हुए लिये गये हैं, क्योंकि कई एनजीओ कोविड राहत कार्यों में लगे हुए हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘भारत सरकार के वकील के आग्रह के मुताबिक प्रतिवादी को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया जाता है और उसके बाद याचिकाकर्ताओं को प्रत्युत्तर हलफनामा दायर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया जाता है।’’ पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश राय और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार भी शामिल हैं।

उच्चतम न्यायालय ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख पांच अक्टूबर तय करते हुए कहा कि प्रतिवादी साझा जवाबी हलफनामा दायर कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल इन सभी मामलों में किया जा सकता है।

एक याचिका महाराष्ट्र के विनय विनायक जोशी ने दायर की है, जिन्होंने केंद्र को निर्देश देने का आग्रह किया है कि कानून के प्रावधानों के अनुपालन के लिए और समय अवधि नहीं दी जाए।

वकील गौतम झा के मार्फत दायर याचिका में सरकार को यह भी निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि एफसीआरए के तहत धन प्राप्त करने वाले सभी एनजीओ का रजिस्टर बनाया जाए, खासकर कोविड राहत के लिए धन प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों का।

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Web Title: FCRA compliance: Court gives Center three weeks to respond to petitions

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