FASTag Rules Change: शनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए साल की शुरुआत के साथ फास्टैग के नियमों में बदलाव किया है। अब टोल प्लाजा पर फंसने की परेशानी खत्म हो जाएगी और आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। लोगों की सुविधा बढ़ाने और नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करने वाले लोगों को एक्टिवेशन के बाद होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए, NHAI ने FASTag से जुड़ा एक बड़ा नियम हटाने का फैसला किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 फरवरी 2026 से सभी नए जारी किए गए FASTag कारों (कार/जीप/वैन कैटेगरी FASTag) के लिए ‘नो योर व्हीकल (KYV)’ की प्रक्रिया को बंद करने का फैसला किया है।
FASTag के लिए KYV की जरूरत नहीं
NHAI के अनुसार, इस सुधार से लाखों सड़क उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें वेरिफाइड गाड़ी के डॉक्यूमेंट होने के बावजूद FASTag एक्टिवेशन के बाद KYV की ज़रूरतों के कारण असुविधा और देरी का सामना करना पड़ रहा था। कारों के लिए पहले से जारी मौजूदा FASTag के लिए, KYV अब रूटीन ज़रूरत के तौर पर ज़रूरी नहीं होगा।
KYV सिर्फ़ खास मामलों में जरूरी होगा, जहां शिकायतें मिलती हैं, जैसे कि ढीले FASTag, गलत तरीके से जारी होना, या गलत इस्तेमाल। किसी भी शिकायत के न होने पर, मौजूदा कार FASTag के लिए किसी KYV की ज़रूरत नहीं होगी।
यह सुधार क्यों किया गया?
NHAI ने कहा कि ये सुधार FASTag इकोसिस्टम को नागरिक-अनुकूल, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी-आधारित बनाने के लिए NHAI की लगातार प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। इसके अलावा, ये सुधार कंप्लायंस को मज़बूत करेंगे और शिकायतों को कम करेंगे। एक्टिवेशन से पहले वेरिफिकेशन की पूरी ज़िम्मेदारी जारी करने वाले बैंकों पर डालकर, NHAI का मकसद नेशनल हाईवे उपयोगकर्ताओं को बिना किसी परेशानी के अनुभव देना है।