सभी स्थानीय निकायों के चुनाव की योजना के बारे में बताएं : उच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार, चुनाव आयोग से पूछा
By भाषा | Published: December 1, 2021 06:20 PM2021-12-01T18:20:07+5:302021-12-01T18:20:07+5:30
कोलकाता, एक दिसंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वे सभी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की योजना के बारे में सोमवार तक उसे अवगत कराएं।
गौरतलब है कि कोलकाता नगर निगम के चुनाव 19 दिसंबर को होना है। वहीं प्रदेश भाजपा इसे लेकर अदालत पहुंच गई है और निर्वाचन आयोग तथा राज्य सरकार को सभी स्थानीय निकायों में एक ही तारीख में मतदान कराने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
भाजपा का कहना है कि राज्य में एक सौ से ज्यादा नगर निकायों के चुनाव होने हैं और उसने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की खातिर इन सभी के चुनाव एक साथ कराने का निर्देश देने का अनुरोध न्यायालय से किया है।
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर. भारद्वाज की खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि सभी स्थानीय निकायों में चुनाव कराने की अपनी विस्तृत योजना से उसे सोमवार तक अवगत कराए।
इस मामले पर अगली सुनवाई अब सोमवार को होनी है।
इससे पहले, भाजपा के वकील ने दलील दी थी कि सारा मामला उच्च न्यायालय में लंबित होनेके बावजूद कोलकाता नगर निगम के चुनाव 19 दिसंबर को कराने की घोषणा की गयी।
राज्य चुनाव आयोग ने 25 नवंबर को राज्य सरकार की अधिसूचना के आधार पर इस चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी।
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