लाइव न्यूज़ :

आबकारी नीति केस: मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

By शिवेंद्र कुमार राय | Updated: March 31, 2023 16:29 IST

सिसोदिया पर फिलहाल ईडी और सीबीआई दोनों की जांच चल रही है। इस मामले में सुनवाई 24 मार्च को हुई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश एमके नागपाल ने आदेश सुनाने की तारीख 31 मार्च तय की थी।

Open in App
ठळक मुद्दे मनीष सिसोदिया को अदालत से एक बार फिर राहत नहीं मिलीकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज कर दी हैफैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत से एक बार फिर राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज कर दी है। शुक्रवार को सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में अदालत ने ये फैसला सुनाया। हालांकि सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा गया है कि इस फैसले के खिलाफ वह हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

बता दें कि इससे पहले भी मनीष सिसोदिया को जमानत के मामले में अदालत से झटका लग चुका है। सिसोदिया पर फिलहाल ईडी और सीबीआई दोनों की जांच चल रही है। इस मामले में सुनवाई 24 मार्च को हुई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश एमके नागपाल ने आदेश सुनाने की तारीख 31 मार्च तय की थी।

पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मामले में सभी दलीलें और तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए थे। आबकारी नीति घोटाले मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर दर्ज ईडी के मामले में कोर्ट ने उन्हें 22 मार्च से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ऐसे में उन्हें 5 अप्रैल तक दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में रहना होगा। बता दें कि मनीष सिसोदिया की कथित शराब नीति घोटाले में 26 फरवरी को गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 9 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

सिसोदिया पर आरोप है कि वह  सारे घोटाले के मास्टरमाइंड थे। ब्लेकलिस्टेड फर्म इंडोस्प्रिट को लाइसेंस दिया गया क्योंकि सिसोदिया उसको शामिल करने की पुरजोर वकालत कर रहे थे। उनकी लाबिंग के बाद इस फर्म को आखिरकार लाइसेंस दे दिया गया। जांच कर रही सीबीआई की तरफ से पिछली सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया थ कि  मनीष सिसोदिया द्वारा बार-बार फोन बदला जाना कोई मासूम कर्म नहीं, बल्कि यह साक्ष्य मिटाने के लिए किया गया था।

टॅग्स :मनीष सिसोदियासीबीआईजेलआम आदमी पार्टीकोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

भारतराघव चड्ढा पर आतिशी का बड़ा आरोप, 'BJP से डरते हैं, अगला कदम क्या होगा?'

क्राइम अलर्ट3,50,000 रुपये दो काम हो जाएगा?, सीबीआई ने जंतर-मंतर स्थित एएसआई के उप-सर्किल में तैनात स्मारक परिचारक और संरक्षण सहायक को ऐसे धर दबोचा?

भारतRaghav Chadha vs AAP: 'चुप कराया गया, हारा नहीं हूं, राघव चड्ढा ने AAP से किए तीखे सवाल; VIDEO

भारतस्वाति मालीवाल के बाद राघव चड्ढा पर गाज?, आखिर क्यों केजरीवाल के खास लोग छोड़ रहे साथ?

भारतएचएस फूलका ने आप को दिया झटका, बीजेपी में शामिल

भारत अधिक खबरें

भारतघायल हूं इसलिए घातक हूं?, राघव चड्डा ने एक्स पर किया पोस्ट, मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहता तो बार-बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता, वीडियो

भारत‘फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार’?, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाओ, जदयू कार्यकर्ताओं ने पटना में लगाए पोस्टर

भारतअल्पसंख्यकों पर हमला करने वाले लोगों के साथ सीएम विजयन?, राहुल गांधी ने कहा- 140 में से 100 सीट जीतकर बनाएंगे सरकार?, भाजपा 0 पर आउट?

भारतआप इधर-उधर क्यों घूम रहे हैं?, स्कूल क्यों नहीं जाते?, तो जवाब देते कि बहुत दूर, सीएम योगी ने कहा- अब भैंस के साथ नहीं खेलते बच्चे?, वीडियो

भारतअल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड केस से अलग हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन, आखिर कारण