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एल्गार मामला: अदालत ने स्टेन स्वामी को अस्पताल में रखने की अवधि बढ़ाई

By भाषा | Updated: June 17, 2021 17:34 IST

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मुंबई, 17 जून बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी को शहर के एक निजी अस्पताल में रखे जाने की अवधि बृहस्पतिवार को पांच जुलाई तक के लिए बढ़ा दी।

अस्पताल ने अदालत को एक रिपोर्ट सौंप कर कहा था कि उनका स्वास्थ्य नाजुक बना हुआ है, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया।

उच्च न्यायालय के 28 मई के आदेश के बाद स्वामी (84) को विचाराधीन कैदी के रूप में नवी मुंबई की तलोजा जेल से इलाज के लिए उपनगरीय बांद्रा स्थित होली फेमिली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। स्वामी पार्किंसंस (मस्तिष्क संबंधी बीमारी)सहित कई बीमारियों से ग्रसित हैं।

स्वामी ने अपने वकील मिहिर देसाई के जरिए इस साल की शुरूआत में उच्च न्यायालय का रुख किया था और स्वास्थ्य आधार पर उपचार और अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। निजी अस्पताल में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी और उन्हें आईसूयी में भर्ती किया गया था।

न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजी जामदार ने बृहस्पतिवार को कहा कि निजी अस्पताल द्वारा सौंपी गई स्वामी की नवीनतम मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि वह कोविड-19 से उबर गये हैं लेकिन उनके स्वास्थ्य की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सीय देखभाल में रहने की जरूरत है।

अदालत ने कहा, ‘‘रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर मेडिकल मुद्दे हैं। इस रिपोर्ट के आलोक में हमारा मानना है कि वादी को पांच जुलाई तक अस्पताल में रखा जाना उपयुक्त रहेगा।’’

अदालत ने मामले की अभियोजन एजेंसी एनआईए (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) को मेडिकल रिपोर्ट की प्रति देने का भी निर्देश दिया।

पीठ ने एनआए को रिपोर्ट का अध्ययन करने और तीन जुलाई को स्वामी की याचिका पर अपनी दलील पेश करने का निर्देश दिया।

गौरतलब है स्वामी को अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में हैं।

एल्गार परिषद मामला पुणे में 31 दिसंबर 2017 को एक सभा में कथित भड़काउ भाषण देने से संबंध है। पुलिस का दावा है कि उक्त भाषण के बाद पश्चिमी महाराष्ट्र के बाहरी इलाकों में कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़की थी। पुणे पुलिस ने दावा किया था कि सभा को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था। मामले की जांच अब एनआईए कर रही है। इसमें कई कार्यकर्ताओं और अकादमिक जगत के लोगों को आरोपी बनाया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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