चुनाव आयोग ने योग्य प्रवासी भारतीयों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा देने का प्रस्ताव दिया

By भाषा | Published: December 1, 2020 05:33 PM2020-12-01T17:33:36+5:302020-12-01T17:33:36+5:30

Election Commission proposes to provide postal ballot facility for eligible overseas Indians | चुनाव आयोग ने योग्य प्रवासी भारतीयों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा देने का प्रस्ताव दिया

चुनाव आयोग ने योग्य प्रवासी भारतीयों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा देने का प्रस्ताव दिया

नयी दिल्ली, एक दिसंबर चुनाव आयोग ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाक मतदान प्रणाली (ईटीपीबीएस) की सुविधा योग्य प्रवासी भारतीय मतदाताओं को भी प्रदान की जाए। यह सुविधा अभी तक सैन्यकर्मियों के लिए उपलब्ध है।

कानून मंत्रालय में विधायी सचिव को 27 नवंबर को लिखे एक पत्र में आयोग ने कहा कि सेना के मतदाताओं के मामले में ईटीपीबीएस के सफल क्रियान्वयन के बाद उसे अब भरोसा है कि यह सुविधा विदेशी प्रवासी मतदाताओं को भी दी जा सकती है।

आयोग ने कहा, ‘‘आयोग असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव में इस सुविधा को देने के लिए तकनीकी तथा प्रशासनिक रूप से तैयार है।’’

इन राज्यों में अगले साल अप्रैल से जून के बीच में विधानसभा चुनाव होने हैं।

आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग को विदेशों में रहने वाले भारतवंशियों से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि उन्हें डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की जाए क्योंकि वे मतदान के लिए भारत में अपने मतदान क्षेत्र में नहीं आ सकते। एक तो इसमें बहुत खर्च होगा और वे अपनी नौकरी, शिक्षा या अन्य व्यस्तताओं के चलते भी उस देश को छोड़कर नहीं आ सकते।

कानून मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा गया है, ‘‘कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल की वजह से समस्या और जटिल हो गयी है।’’

आयोग ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 62 में मतदाता सूची में पंजीकृत प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है।

उसने कहा, ‘‘इसलिए सभी सक्षम मतदाताओं को मताधिकार का मौका देने के लिए सभी विकल्प तलाशने होंगे।’’

वर्तमान में विदेशों में रहने वाले भारतीय उन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं, जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं।

चुनाव आयोग के अनाधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि केवल 10 से 12 हजार मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है क्योंकि वे विदेशी मुद्रा खर्च करके भारत आना और वोट देना नहीं चाहते।

ईटीपीबीएस प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सैन्यकर्मियों को मतपत्र भेजा जाता है। वे इसे डाउनलोड करते हैं और एक विशेष लिफाफे में अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को भेजते हैं।

नियम है कि यह मतपत्र निर्वाचन अधिकारी के पास मतगणना वाले दिन सुबह आठ बजे तक पहुंच जाना चाहिए।

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Web Title: Election Commission proposes to provide postal ballot facility for eligible overseas Indians

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