दिल्ली चुनावः भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा पर नकेल, फिर लगा बैन, 24 घंटे नहीं कर सकते प्रचार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 5, 2020 06:51 PM2020-02-05T18:51:21+5:302020-02-05T19:02:04+5:30

चुनाव आयोग ने भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा पर चुनावी रैली करने पर बुधवार शाम 6 बजे से गुरुवार शाम 6 बजे तक रोक लगा दी गई है। पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ‘आतंकवादी’ कहे जाने पर चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

Election Commission bars BJP MP Parvesh Verma for holding any public meetings, public processions, public rallies, roadshows and interviews for 24 hours | दिल्ली चुनावः भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा पर नकेल, फिर लगा बैन, 24 घंटे नहीं कर सकते प्रचार

भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची से अलग करने का आदेश दिया था। 

Highlightsआयोग ने आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा 29 जनवरी को इस बारे में की गयी शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में तीन दिन तक चुनाव प्रचार करने से रोक दिया।

चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहने पर भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को एक दिन के लिये चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया है।

आयोग द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार, वर्मा बुधवार शाम छह बजे से अगले 24 घंटे तक प्रचार नहीं कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिये प्रचार का अंतिम दिन है। आयोग ने विवादित बयान देने के मामले में पिछले सप्ताह ही वर्मा को 96 घंटे तक प्रचार करने से प्रतिबंधित किया था।

आयोग ने 30 जनवरी को जारी कारण बताओ नोटिस पर वर्मा का जवाब मिलने के बाद उन्हें एक दिन के लिये प्रचार करने से प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की है। पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद वर्मा ने 31 जनवरी को भेजे अपने जवाब में कहा कि एक साक्षात्कार में उनके द्वारा केजरीवाल को आतंकवादी कहे जाने के आरोप गलत है।

उन्होंने कहा कि एक टीवी चैनल को दिये साक्षात्कार में उनके बयान को सही तरीके से पेश नहीं किया गया। आयोग ने उक्त साक्षात्कार के वीडियो का फिर से परीक्षण करने के बाद वर्मा की दलील को गलत करार देते हुये उनके बयान की निंदा की।

आयोग ने कहा कि वर्मा को एक जनसभा में विवादित बयान से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 30 जनवरी को ही 96 घंटे के लिये प्रचार करने से प्रतिबंधित किया था और इसके बाद वर्मा ने आचार संहिता के उल्लंघन की पुनरावृत्ति की। आयोग ने इसकी निंदा करते हुये वर्मा को पांच फरवरी को शाम छह बजे से 24 घंटे तक कोई जनसभा, रोड शो और साक्षात्कार आदि के माध्यम से प्रचार करने से रोक दिया।

Web Title: Election Commission bars BJP MP Parvesh Verma for holding any public meetings, public processions, public rallies, roadshows and interviews for 24 hours

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