ईडी ने एमनेस्टी इंडिया और आकार पटेल पर लगाया 51.72 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: July 8, 2022 05:03 PM2022-07-08T17:03:25+5:302022-07-08T17:18:10+5:30
ईडी ने एमनेस्टी इंडिया और उसके तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आकार पटेल को फेमा के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए क्रमश: 51.72 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए अन्त्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की भारतीय शाखा एमनेस्टी इंडिया और उसके तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आकार पटेल को फेमा के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए क्रमश: 51.72 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
ईडी के मुताबिक आकार पटेल की एमनेस्टी इंडिया ने विदेशी अंशदान अधिनियम यानी एफसीआरए की अवहेलना करते हुए एफडीआई के जरिये एमनेस्टी यूके से 52 करोड़ लिये थे। ईडी और सीबीआई इसे 2018 से पीएमएलए के तहत लगातार परख रही थी।
Breaking: ED has imposed fine of INR 51.72 Crore and INR 10 Crore respectively on Amnesty India and its then CEO Aakar Patel. ED found them guilty of contravention of the provisions of FEMA.
— Rajgopal (@rajgopal88) July 8, 2022
गुजराती मूल के पत्रकार आकार पटेल को दिल्ली की एक कोर्ट ने बीते अप्रैल 2022 को आदेश दिया था कि वो बिना कोर्ट की आज्ञा के देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं।
दरअसल ये मामले इसलिए उठा और कोर्ट को इस मामले में आदेश देना पड़ा था क्योंकि देश की केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने आकार पटेल के खिलाफ देश छोड़ने पर लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया था। जिसके विरोध में आकार पटेल दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में पहुंचे थे।
कोर्ट के स्पेशल जज संतोष स्नेही मान ने इस मामले में सीबीआई को आदेश दिया था कि वो आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर को वापस ले लें लेकिन आकार पटेल बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। वापस लेने के लिए सीबीआई को दिए गए आदेश पर भी स्टे लगा दिया है।