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ईडी ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की हिरासत मांगी, 14 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाएगा

By भाषा | Updated: October 12, 2019 05:52 IST

निचली अदालत जहां आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगी, वहीं उच्च न्यायालय एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामले में 29 नवंबर को सुनवाई करेगा। 

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ठळक मुद्देकांग्रेस नेता पी चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गिरफ्तारी के खतरे का सामना करना पड़ रहा है निचली अदालत जहां आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगी, वहीं उच्च न्यायालय एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामले में 29 नवंबर को सुनवाई करेगा। 

 आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गिरफ्तारी के खतरे का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जांच एजेंसी ने पूर्व वित्त मंत्री को अदालत में पेश करने का विशेष अदालत से शुक्रवार को आदेश हासिल कर लिया। चिदंबरम सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस मामले से जुड़े एक अन्य धनशोधन प्रकरण में चिदंबरम को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की एक अलग याचिका पर पूर्व वित्त मंत्री से जवाब देने को कहा। निचली अदालत में हुए घटनाक्रम में, विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चिदंबरम को 14 अक्टूबर को उनके समक्ष पेश करें। इससे कुछ घंटे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने एयरेसल-मैक्सिस मामले में ईडी की याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली।

विशेष न्यायाधीश ने ईडी की याचिका पर चिदंबरम को 14 अक्टूबर को पेश करने के लिए तिहाड़ जेल के अधिकारियों को तब निर्देश दिया जब एजेंसी ने कहा कि वह वरिष्ठ कांग्रेस नेता से हिरासत में पूछताछ करना चाहती है। जांच एजेंसी संभवत: उन्हें गिरफ्तार कर और हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मामले में उच्च न्यायालय ने चिदंबरम की नियमित जमानत 30 सितंबर को खारिज कर दी थी जिसे उन्होंने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। दिल्ली की अदालत ने मामले में गत तीन अक्टूबर को उनकी न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी थी। चिदंबरम (74) संप्रग शासन के दौरान 2004 और 2014 के बीच केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री थे।

निचली अदालत का शुक्रवार का आदेश काफी मायने रखता है क्योंकि आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। ईडी ने एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामले में भी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति को मिली अग्रिम जमानत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। निचली अदालत जहां आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगी, वहीं उच्च न्यायालय एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामले में 29 नवंबर को सुनवाई करेगा। 

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