नैनीताल में बार-बार भूस्खलन पर दिये स्पष्टीकरण से असंतुष्ट अदालत ने आपदा प्रबंधन सचिव को तलब किया

By भाषा | Published: November 17, 2021 09:57 PM2021-11-17T21:57:33+5:302021-11-17T21:57:33+5:30

Dissatisfied with the clarification given on repeated landslides in Nainital, the court summoned the Secretary of Disaster Management | नैनीताल में बार-बार भूस्खलन पर दिये स्पष्टीकरण से असंतुष्ट अदालत ने आपदा प्रबंधन सचिव को तलब किया

नैनीताल में बार-बार भूस्खलन पर दिये स्पष्टीकरण से असंतुष्ट अदालत ने आपदा प्रबंधन सचिव को तलब किया

नैनीताल, 17 नवंबर नैनीताल के बलियानाला में बार-बार होने वाले भूस्खलन पर राज्य सरकार के स्पष्टीकरण से असंतुष्ट उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव को 24 नवंबर को अदालत में पेश होकर इस मसले पर स्थिति साफ करने को कहा।

नैनीताल की आधारशिला माने जाने वाले बलियानाला में बारिश के मौसम में बार-बार होने वाले भूस्खलन से नैनीताल के अस्तित्व को गंभीर खतरा हो सकता है।

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में दाखिल किए गए हलफनामे से असंतुष्ट मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने आपदा प्रबंधन सचिव से 24 नवंबर को अदालत के सामने पेश होने और यह बताने को कहा कि अब तक इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है।

अदालत ने यह भी पूछा कि 2018 में उच्च न्यायालय के निर्देश पर बनाई गई उच्चाधिकार समिति के सुझावों पर क्या कार्रवाई की गयी?

नैनीताल निवासी अधिवक्ता सैयद नदीम मून ने उच्च न्यायालय में एक अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि बारिश के मौसम में बलियानाला में भारी भूस्खलन होने से नैनीताल के अस्तित्व को खतरा हो सकता है।

याचिका में कहा गया है कि भूस्खलन के कारण प्रशासन ने कुछ परिवारों को विस्थापित किया है लेकिन करोड़ों रूपए खर्च किए जाने के बावजूद इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।

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