हवाई यात्रियों के लिए राज्यों के अलग-अलग नियम बने जी का जंजाल, यहां पढ़ें पूरी डिटेल
By एसके गुप्ता | Updated: May 25, 2020 20:47 IST2020-05-25T20:47:51+5:302020-05-25T20:47:51+5:30
दिल्ली, चंडीगड और बिहार सरकार ने क्वारंटाइन को लेकर कोई नियम लागू नहीं किया है। ऐसे में पटना एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के हाथ पर पहले क्वारंटाइन की स्टांप लगा दी गई और बाद में प्रशासन की ओर से अनभिज्ञता जताने पर यह स्टांप लगानी बंद कर दी गई।

पश्चिम बंगाल से हवाई उड़ानें 28 मई के बाद शुरू होंगी तो वहां अभी प्रशासन ने क्वारंटाइन को लेकर कोई नियम जारी नहीं किए हैं।
नई दिल्ली: लॉकडाउन के दो महीने बाद सोमवार से देश में घरेलू हवाई उड़ान सेवा शुरू होने पर यात्री खुश नजर आए। अपनी घर वापसी को लेकर यात्री काफी उत्साहित लगे। जिनकी परेशानी इस बात को लेकर थी राज्यों की ओर से बनाए गए नियमों की उन्हें जानकारी नहीं है। राज्यों ने हवाई यात्रा करके आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन के अलग-अलग नियम बनाए हुए हैं। दिल्ली, चंडीगड और बिहार सरकार ने क्वारंटाइन को लेकर कोई नियम लागू नहीं किया है। ऐसे में पटना एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के हाथ पर पहले क्वारंटाइन की स्टांप लगा दी गई और बाद में प्रशासन की ओर से अनभिज्ञता जताने पर यह स्टांप लगानी बंद कर दी गई। जिससे यात्रियों के बीच यह उलझनी बनी हुई थी कि उन्हें क्वारंटाइन होना है या नहीं। लेकिन इन परेशानियों के बावजूद यात्रियों में दो माह बाद घर लौटने की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी।
पश्चिम बंगाल से हवाई उड़ानें 28 मई के बाद शुरू होंगी तो वहां अभी प्रशासन ने क्वारंटाइन को लेकर कोई नियम जारी नहीं किए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि 14 दिन का होम क्वारंटाइन विशेष मामलों में करना होगा। जिसमें किसी यात्री को स्वास्थ्य परेशानी होने, गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारी और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यात्रा करने वाले पैरंट्स को ही होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है। इसके अलावा हवाई यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग अनिवार्य किया गया है। केंद्र ने अपनी गाइडलाइन जारी करने साथ राज्यों को अलग से एंट्री प्रोटोकॉल बनाने की अनुमति दी थी। जिसके तहत राज्यों ने अपने-अपने क्वारंटाइन नियम बनाए हैं। सोमवार को पहले दिन एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को स्क्रीनिंग के साथ हर राज्य के अलग नियमों से परेशानियां उठानी पड़ीं।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों को स्क्रीनिंग के बाद 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन की मोहर लगाकर भेजा है।
गोवा
गोवा में बिना कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट वाले यात्रियों को पहले 2000 रुपये का टेस्ट कराना होगा। इसके बाद रिजल्ट आने तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। अगर वे पॉजिटिव पाए गए तो उन्हें अस्पताल में रहना होगा। जो लोग टेस्ट का खर्चा नहीं उठा सकते उन्हें 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रहना होगा
कर्नाटक
कर्नाटक में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों को 7 जिन के इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। बाकी राज्यों से आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटी में रहना होगा। इसके अलावा यहां गर्भवती महिलाओं, 10 साल तक के बच्चों और 80 साल के बुजुर्ग और बीमार लोगों को इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन से छूट होगी।
गुजरात
गुजरात सरकार ने यात्रियों पर आइसोलेशन के लिए दवाब नहीं डालने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा यात्रियों से 14 दिन के लिए इंस्टिट्यूशनल सुविधा या घर पर क्वारंटाइन करने की अपील की गई है।
जम्मू-कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में बाहर से आने वाले यात्रियों को 4 दिन के लिए इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा।
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश ने कोरोना लक्षण वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन में रखने का नियम बनाया है।
उत्तर प्रदेश :
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आने वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन का नियम बनाया है। जो यात्री बिजनेस विजिट पर आ रहे हैं उन्हें इस नियम से बाहर रखा गया है। बिजनेस विजिटर को ठहरने वाली जगह का ब्योरा देना होगा और राज्य में 7 दिन रूकने की अनुमति होगी।
पंजाब
पंजाब में 14 दिन का होम आइसोलेशन और हिमाचल प्रदेश में 14 दिन का इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन का आदेश है।
उत्तराखंड
उत्तराखंड में यात्रियों को 10 दिन के लिए सरकारी फैसलिटी या होटल में रहना होगा। स्वास्थ्य अधिकारियों की अनुमति पर ही घर जाने की अनुमति मिलेगी।
ओडिशा
ओडिशा में प्रफेशनल्स, सरकारी अधिकारी और व्यवसायी 72 घंटे में वापस लौटते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन से छूट है। दूसरे यात्रियों को 14 दिन के होम आइसोलेशन में रहना होगा।
असम
असम में 7 दिन का इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। जो उसी दिन वापस लौट जाएंगे उनके लिए क्वारंटीन का कोई आदेश नहीं है।
मिजोरम
मिजोरम में यात्रियों को तभी एंट्री की अनुमति होगी जब उनके पास राज्य के गृह विभाग से स्पेशल परमीशन का कार्ड होगा।
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए होटल, सरकारी केंद्र या फिर घर में आइसोलेट रहना होगा।