नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला को छोड़ने का फैसला किया गया है। उन्हें जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में रखा गया था। इससे पहले इसी महीने जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ पीएसए के तहत लगाये गये आरोप हटा दिये गये थे।
उमर अब्दुल्ला को पिछले साल अगस्त में करीब 100 अन्य नेताओं के साथ उस समय हिरासत में लिया गया था जब केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाने का फैसला किया। इसके तहत जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया और फिर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था।
बता दें कि पिछले हफ्ते उमर अब्दुल्ला की बहन की उन्हें तत्काल छोड़ने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते तक जवाब देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि उमर अब्दुल्ला की रिहाई को लेकर केंद्र के पास अभी क्या योजना है।