अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

By रुस्तम राणा | Updated: July 2, 2022 15:25 IST2022-07-02T15:08:18+5:302022-07-02T15:25:26+5:30

शनिवार को कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। 

Delhi's Patiala House Court rejects the bail plea of Alt News co-founder Mohd Zubair | अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Highlightsजुबैर के वकील का आरोप कोर्ट ने आदेश सुनाने से पहले उसे लीक कर दियामोहम्मद जुबैर की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही थी दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली: अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शनिवार को कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। 

दिल्ली पुलिस आज जुबैर को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। पुलिस मामले की जांच के दौरान उसका मोबाइल फोन जब्त करने और एक हार्ड डिस्क बरामद करने के बाद उसकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही थी। सुनवाई के बाद, जुबैर के वकील सौतिक बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस पर उंगली उठाते हुए अदालत ने आदेश सुनाने से पहले ही उसे लीक कर दिया था।  

इससे एक दिन पहले शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जुबैर की चार दिनों की पुलिस रिमांड के खिलाफ याचिका चार हफ्तों के लिए स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट अब इस मामले की इस महीने की 27 तारीख को सुनवाई करेगी। इसके साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस ने उनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के जारी रहेगी।

बता दें कि 2018 के एक ट्वीट के सिलसिले में सोमवार को गिरफ्तार जुबैर को पहले एक दिन की हिरासत में भेजा गया और फिर इसके बाद उन्हें चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जुबैर द्वारा दी गई याचिका पुलिस रिमांड के खिलाफ थी। जुबैर की ओर से पेश उनकी वकील वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि उक्त ट्वीट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

Web Title: Delhi's Patiala House Court rejects the bail plea of Alt News co-founder Mohd Zubair

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे