दिल्ली हिंसा: ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत पर आज हो सकती है सुनवाई

By भाषा | Published: March 5, 2020 07:32 AM2020-03-05T07:32:18+5:302020-03-05T07:32:18+5:30

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन ने मामले पर सुनवायी टालने के साथ ही कहा कि उसकी अर्जी के संबंध में नोटिस की प्रति एसआईटी को नहीं दी गई है जिसका गठन नये नागरिकता कानून को लेकर हिंसा से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए किया गया है।

Delhi violence: Tahir Hussain's anticipatory bail may be heard today | दिल्ली हिंसा: ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत पर आज हो सकती है सुनवाई

‘आप’ के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन। (फाइल फोटो)

Highlightsदिल्ली की एक अदालत ने ‘आप’ से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवायी बुधवार को गुरुवार के लिए टाल दी। ताहिर के खिलाफ गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की कथित हत्या के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया है।

दिल्ली की एक अदालत ने ‘आप’ से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवायी बुधवार को गुरुवार के लिए टाल दी। ताहिर के खिलाफ गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की कथित हत्या के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन ने मामले पर सुनवायी टालने के साथ ही कहा कि उसकी अर्जी के संबंध में नोटिस की प्रति एसआईटी को नहीं दी गई है जिसका गठन नये नागरिकता कानून को लेकर हिंसा से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए किया गया है।

हुसैन के खिलाफ आईबी कर्मचारी की हत्या का मामला दर्ज किया गया है जिसकी हत्या उत्तरपूर्वी दिल्ली में नये नागरिकता कानून को लेकर हुई हिंसा के बीच हुई थी। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) ने उसके बाद हिंसा में उसकी कथित संलिप्तता के लिए उसे निलंबित कर दिया। दिल्ली में हुई हिंसा में कम से कम 42 व्यक्तियों की मौत हो गई और करीब 200 घायल हुए। 

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