Delhi Traffic Fine: दिल्ली में वाहन चालक ध्यान दें, प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर पर भरना पड़ सकता है 10000 रुपया जुर्माना!, क्या है कारण
By भाषा | Updated: August 20, 2022 16:36 IST2022-08-20T16:17:06+5:302022-08-20T16:36:20+5:30
Delhi Traffic Fine: यातायात पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से लोगों को इस अभियान के संबंध में सूचित किया है। वाहन मालिकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है।

ट्विटर पर तमाम लोगों ने पुलिस के इस कदम का स्वागत किया और अन्य मुद्दों पर भी अपनी सलाह दी। (file photo)
नई दिल्लीः दिल्ली यातायात पुलिस ने शनिवार को बताया कि उसने वाहनों में प्रेशर हॉर्न और परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। यातायात पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से लोगों को इस अभियान के संबंध में सूचित किया है। आपको 10000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। नो हार्न जोन में गलती की तो 2000 रुयपे देना पड़ेगा!
उसने ट्वीट किया है, ‘‘दिल्ली यातायात पुलिस अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न, परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाएगी। दिल्ली में शोर नहीं।’’ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस पहले भी ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती थी, लेकिन अब उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
Starting today, #DelhiTrafficPolice shall be penalising those who use pressure horns and modified silencers in their vehicles.#DelhiMeinShorNahipic.twitter.com/5z7ZrYaCat
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) August 20, 2022
अधिकारी ने कहा, ‘‘नियमों का उल्लंघन करके और प्रेशर हॉर्न तथा परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करके ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों का चालान काटा जाएगा।’’ एक अन्य अधिकारी ने बताया, ‘‘हम डॉक्टरों का साक्षात्कार लेंगे और उनसे ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में पूछेंगे।
हम लोगों को शिक्षित करने के लिए साक्षात्कार प्रसारित करेंगे ताकि वे परिवर्तित साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का उपयोग बंद कर दें।’’ ट्विटर पर तमाम लोगों ने पुलिस के इस कदम का स्वागत किया और अन्य मुद्दों पर भी अपनी सलाह दी।