Delhi School: प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर 600 से अधिक स्कूलों का निरीक्षण, 10 से ज्यादा को कारण बताओ नोटिस जारी

By अंजली चौहान | Updated: April 17, 2025 09:46 IST2025-04-17T09:43:45+5:302025-04-17T09:46:08+5:30

Delhi School: दिल्ली सरकार ने मनमानी फीस बढ़ोतरी की शिकायतों के बाद 600 से ज़्यादा निजी स्कूलों का निरीक्षण किया है और 10 से ज़्यादा संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने कहा कि मामले की जाँच के लिए एसडीएम के नेतृत्व में जिला स्तरीय समितियाँ बनाई गई हैं।

Delhi School More than 600 schools inspected regarding fee hike in private schools show cause notice issued to more than 10 | Delhi School: प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर 600 से अधिक स्कूलों का निरीक्षण, 10 से ज्यादा को कारण बताओ नोटिस जारी

Delhi School: प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर 600 से अधिक स्कूलों का निरीक्षण, 10 से ज्यादा को कारण बताओ नोटिस जारी

Delhi School: राजधानी दिल्ली के स्कूलों में मनमाने और ज्यादा फीस बढ़ने की शिकायतों के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के आदेश पर शहर भर के 600 से अधिक निजी स्कूलों का निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि निरीक्षण के बाद 10 से अधिक स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा निदेशालय (डीओई) के एक बयान के अनुसार शिकायतों की जांच के लिए जिला स्तरीय समितियां बनाई गई हैं।

उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की अध्यक्षता वाले इन पैनलों में शिक्षा उपनिदेशक, लेखा अधिकारी और सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल शामिल हैं। निरीक्षण निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर केंद्रित था, जिनमें डीओई को प्राप्त शिकायतों में विशेष रूप से नामित स्कूल भी शामिल थे। विभाग ने कहा, "प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर जारी है।"

गौरतलब है कि लाभ कमाने के लिए फीस बढ़ाने के दोषी पाए गए स्कूलों को दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम (डीएसईएआर), 1973 की धारा 24 (3) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। गंभीर मामलों में, डीओई ने कहा कि वह स्कूल की मान्यता वापस लेने या स्कूल प्रबंधन को अपने हाथ में लेने जैसी कार्रवाई पर विचार कर रहा है।

स्कूलों द्वारा गैर-अनुपालन पाया गया

निरीक्षण में कई स्कूलों द्वारा अनिवार्य शुल्क विवरण और लेखापरीक्षित वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने में गैर-अनुपालन का भी पता चला, जो DSEAR की धारा 17(3) और 180(3) का उल्लंघन है। विभाग ने कहा कि ऐसे संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। अपने रुख को दोहराते हुए, DoE ने चेतावनी दी कि शुल्क विनियमन मानदंडों का कोई भी उल्लंघन सख्त कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। इसने सभी निजी स्कूलों से पारदर्शिता सुनिश्चित करने और शुल्क बढ़ाने के समय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने का आग्रह किया।

'डमी एडमिशन' की पहचान की गई

अलग से, विभाग ने कहा कि उसे निजी स्कूलों में "डमी एडमिशन" के बारे में शिकायतें मिली हैं। निरीक्षण के दौरान बीस संस्थानों की पहचान डमी स्कूलों के रूप में की गई और उन पर डीएसईएआर, 1973 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

अधिकारियों ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अनुपालन की भी जांच की। दिल्ली आरटीई नियम, 2011 के नियम 8 के तहत, स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, वंचित समूहों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पाठ्यपुस्तकें, वर्दी और लेखन सामग्री प्रदान करना आवश्यक है। डीओई ने कहा कि इन प्रावधानों का पालन न करने पर आरटीई अधिनियम और डीएसईएआर के तहत दंड लगाया जाएगा।

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