दिल्ली दंगे : पुलिस आयुक्त ने मामलों में उचित अभियोजन के लिए कदम नहीं उठाया- अदालत

By भाषा | Updated: September 17, 2021 23:15 IST2021-09-17T23:15:49+5:302021-09-17T23:15:49+5:30

Delhi riots: Police Commissioner did not take steps for proper prosecution in cases- Court | दिल्ली दंगे : पुलिस आयुक्त ने मामलों में उचित अभियोजन के लिए कदम नहीं उठाया- अदालत

दिल्ली दंगे : पुलिस आयुक्त ने मामलों में उचित अभियोजन के लिए कदम नहीं उठाया- अदालत

नयी दिल्ली, 17 सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने ‘लापरवाही भरे रवैये’ को लेकर शुक्रवार को शहर पुलिस को फटकार लगायी और कहा कि पुलिस आयुक्त और अन्य शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने 2020 के दंगा मामलों के उचित अभियोजन के लिए सही कदम नहीं उठाए हैं।

बार-बार बुलाए जाने के बावजूद अभियोजक के अदालत में नहीं पहुंचने और जांच अधिकारी के बिना पुलिस फाइल पढ़े देरी से अदालत पहुंचने और सवालों का जवाब नहीं दे पाने को लेकर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने उक्त टिप्पणी की।

न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार विशेष लोक अभियोजक पिछली कई तारीखों से इस मामले में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और पिछली तारीख पर भी वह सुनवाई स्थगित होने के बाद अदालत पहुंचे थे।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस अदालत को यह रेखांकित करते हुए दुख हो रहा है कि गोकलपुरी के एसएचओ ना सिर्फ दूसरे जांच अधिकारी की तैनाती करने में असफल रहे हैं बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी असफल रहे कि अपराह्न तीन बजकर 25 मिनट पर अदालत में उपस्थित होने पर भी जांच अधिकारी कम से कम मुकदमे की फाइल देखकर आए। वह विशेष लोक अभियोजक की उपस्थिति सुनिश्चित करने में भी असफल रहे हैं।’’

अदालत ने कहा, ‘‘दंगों से जुड़े मामले में अभियोजन पक्ष और जांच एजेंसी की ओर से ऐसे लापरवाही भरे रवैये के बारे में ना सिर्फ उत्तर पूर्व जिले के डीसीपी और पूर्वी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त को बार-बार बताया गया बल्कि दिल्ली पुलिस के आयुक्त को भी इसकी सूचना दी गयी।’’

न्यायाधीश ने कहा, लेकिन उन सभी (अधिकारियों) की ओर से दंगों से जुड़े मामलों में उचित अभियोजन के लिए कदम नहीं उठाया गया।

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Web Title: Delhi riots: Police Commissioner did not take steps for proper prosecution in cases- Court

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