दिल्ली दंगे : उच्च न्यायालय ने पुलिस से कहा कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के वीडियो मांगने की याचिका पर वह जवाब दे
By भाषा | Published: December 7, 2020 08:39 PM2020-12-07T20:39:05+5:302020-12-07T20:39:05+5:30
नयी दिल्ली, सात दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू की छात्रा और पिंजरा तोड़ समूह की कार्यकर्ता देवांगना कलिता की याचिका पर सोमवार को पुलिस से जवाब मांगा। फरवरी में उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की आरोपी कलिता ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के वीडियो की प्रति मांगी है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने नोटिस जारी की और दिल्ली पुलिस से कहा कि मामले में स्थिति रिपोर्ट दायर करें और मामले में सुनवाई की अगली तारीख सात जनवरी 2021 तय की।
वकील आदित एस. पुजारी, तुषारिका मट्टू और कुणाल नेगी के माध्यम से दायर याचिका में कलिता ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों के वीडियो और पुलिस के पास मौजूद अन्य इलेक्ट्रॉनिक डाटा की प्रति मांगी है, जिन्हें आरोपपत्र के साथ दायर किया गया था।
कलिता अवैध गतिविधियां (निवारण) कानून के तहत न्यायिक हिरासत में है लेकिन उसे जाफराबाद क्षेत्र में दंगों के सिलसिले में जमानत मिल गई थी।
संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच संघर्ष के बाद 24 फरवरी को उत्तरपूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसमें कम से कम 53 लोग मारे गए और करीब 200 लोग जख्मी हो गए थे।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।