दिल्ली दंगे: अदालत ने आरोपी के खिलाफ दंगा, गैरकानूनी सभा, डकैती के आरोप तय किए

By भाषा | Updated: March 9, 2021 21:39 IST2021-03-09T21:39:02+5:302021-03-09T21:39:02+5:30

Delhi riots: court framed charges of rioting, unlawful assembly, robbery against the accused | दिल्ली दंगे: अदालत ने आरोपी के खिलाफ दंगा, गैरकानूनी सभा, डकैती के आरोप तय किए

दिल्ली दंगे: अदालत ने आरोपी के खिलाफ दंगा, गैरकानूनी सभा, डकैती के आरोप तय किए

नयी दिल्ली, नौ मार्च दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति के खिलाफ पिछले साल फरवरी में उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में गैरकानूनी सभा का हिस्सा होने और दंगे करने के आरोप तय किए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि इस बात को मानने के पर्याप्त आधार हैं कि आरोपी सुरेश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी सभा करने के लिए सजा), 147 (दंगा), 427 (शरारत), 454 (घर में अवैध प्रवेश) 149 (गैरकानूनी सभा) और 395 (डकैती) के तहत आने वाले अपराध किए थे।

इन अपराधों के लिए आजीवन कारावास की अधिकतम सजा होती है।

अदालत ने कहा कि हेड कांस्टेबल सुनील ने सुरेश की पहचान दंगाई के रूप में की थी, जिन्होंने वेलकम क्षेत्र में एक दुकान को कथित रूप से क्षतिग्रस्त किया था और लूटा था क्योंकि यह एक मुस्लिम का था। सुनील इस क्षेत्र में बीट कांस्टेबल थे।

पिछले साल संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़पें होने के बाद 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 200 लोग घायल हो गए थे।

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Web Title: Delhi riots: court framed charges of rioting, unlawful assembly, robbery against the accused

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