दिल्ली दंगा: अदालत ने यूएपीए के तहत दर्ज षड्यंत्र रचने के मामले में सुनवाई पर लगी रोक हटाई

By भाषा | Updated: March 24, 2021 20:53 IST2021-03-24T20:53:51+5:302021-03-24T20:53:51+5:30

Delhi riot: Court lifts trial ban on conspiracy registered under UAPA | दिल्ली दंगा: अदालत ने यूएपीए के तहत दर्ज षड्यंत्र रचने के मामले में सुनवाई पर लगी रोक हटाई

दिल्ली दंगा: अदालत ने यूएपीए के तहत दर्ज षड्यंत्र रचने के मामले में सुनवाई पर लगी रोक हटाई

नयी दिल्ली, 24 मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े कथित षड्यंत्र के एक मामले में सुनवाई पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया है।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने अदालत को सूचित किया कि आरोपपत्र की हार्ड कॉपी तैयार है और आरोपी इसे एकत्र कर सकते हैं, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने पिछले साल 10 नवंबर को मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी थी।

अदालत ने मंगलवार को अपने आदेश में अभियोजन के इस बयान पर गौर किया कि आरोपपत्र की हार्ड कॉपी तैयार है और आरोपी इसे एकत्र कर सकते हैं।

प्रसाद ने कहा कि आरोपी आरोपपत्र की हार्ड कॉपी 25 मार्च को निचली अदालत से एकत्र कर सकते हैं, जहां इस दिन मामले में सुनवाई होनी है।

निचली अदालत ने पिछले साल फरवरी में हुए दंगों से संबंधित एक मामले में आरोपपत्र की हार्ड कॉपी आरोपियों को मुहैया कराने का दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘उक्त अभिवेदन के मद्देनजर और कोई आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है और लंबित याचिका के साथ इसका निपटारा किया जाता है। इसी के अनुसार अंतरिम आदेश रद्द किया जाता है।

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Web Title: Delhi riot: Court lifts trial ban on conspiracy registered under UAPA

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