चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी पाया है। दरअसल, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिये छह जनवरी को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद तीस हजारी अदालत परिसर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मोहल्ला क्लीनिक खोलने का वादा किया गया था।
समाचार एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केजरीवाल को दोषी पाया। चुनाव आयोग ने उन्हें चेतावनी दी है। इससे पहले इस मामले में चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था और अपना पक्ष रखने के लिए कहा था।
बता दें, मकर संक्रांति से पहले 13 जनवरी को वकीलों द्वारा आयोजित लोहड़ी समारोह में केजरीवाल ने दिल्ली के सभी अदालत परिसरों में जमीन मुहैया कराए जाने पर मोहल्ला क्लीनिक खोलने का वादा किया था। इस मामले में दिल्ली बीजेपी के नेता नीरज की शिकायत पर आयोग संज्ञान लिया था।
आयोजित कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा था कि वह सभी अदालतों में मोहल्ला क्लीनिक बनाने के लिये तैयार हैं, अगर इसके लिये अदालत के अंदर जगह मुहैया करा दी जाये तो मोहल्ला क्लीनिक और जिम बनवा देंगे।
दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए मतदान 8 फरवरी को और मतगणना 11 फरवरी को होगी। वहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 14 जनवरी को अधिसूचना जारी की गई थी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी थी, जबकि नामांकन पत्र की जांच 22 जनवरी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 24 जनवरी थी।