Delhi MCD Election 2022: स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10, रात आठ बजे के बाद सभा और जुलूस निकालने पर रोक, नुक्कड़ नाटक में 50 लोग, जानें गाइडलाइन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 8, 2022 05:53 PM2022-03-08T17:53:59+5:302022-03-08T17:55:22+5:30

Delhi MCD Election 2022: दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने कई पाबंदी लगा दी है। स्टार प्रचारकों से चुनाव प्रचार कराने की जानकारी कम से कम 48 घंटे पहले जिलाधिकारी को देनी होगी।

Delhi MCD Election 2022 star campaigners 10, ban gatherings and processions after eight o'clock, 50 people street plays guideline | Delhi MCD Election 2022: स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10, रात आठ बजे के बाद सभा और जुलूस निकालने पर रोक, नुक्कड़ नाटक में 50 लोग, जानें गाइडलाइन

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग कुछ ही दिन में तारीख की घोषणा कर सकता है।

Highlightsगैर मान्यता प्राप्त दलों के लिये पांच तय की है।केवल पांच लोगों को घर-घर जाकर प्रचार करने की इजाजत होगी। तारीख घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।

Delhi MCD Election 2022: दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने इस साल अप्रैल में होने वाले नगर निगम चुनाव की आदर्श आचार संहिता में कोविड-19 मद्देनजर मान्यता प्राप्त दलों के लिये स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10 और गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिये पांच तय की है।

 

इसके अलावा भी संहिता में कई पाबंदियां लगाने की बात कही गई है। संहिता के दिशा-निर्देशों के अनुसार रात आठ बजे के बाद सभाएं करने या जुलूस निकालने पर रोक होगी। साथ ही बिना पूर्वानुमति के बाइक या साइकिल रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। नुक्कड़ सभाओं में केवल 50 लोगों को शरीक होने की अनुमति दी जाएगी।

केवल पांच लोगों को घर-घर जाकर प्रचार करने की इजाजत होगी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग कुछ ही दिन में तारीख की घोषणा कर सकता है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संहिता दस्तावेज के अनुसार, '' कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों के लिये स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10 और और गैर-मान्यता प्राप्त दलों के लिये पांच तय की गई है। ''

दस्तावेज के अनुसार, ''स्टार प्रचारकों से चुनाव प्रचार कराने की जानकारी कम से कम 48 घंटे पहले जिलाधिकारी को देनी होगी।'' दिशा-निर्देशों के अनुसार, ''वैध अनुमति के बिना और मौजूदा डीडीएमए दिशानिर्देशों के तहत किसी भी रोड शो और मोटरबाइक / साइकिल रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।'' 

Web Title: Delhi MCD Election 2022 star campaigners 10, ban gatherings and processions after eight o'clock, 50 people street plays guideline

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे