Delhi Liquor Policy: अरविंद केजरीवाल को 'बेल या जेल', सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सीएम की याचिका पर करेगा सुनवाई, दी है ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: April 15, 2024 08:12 AM2024-04-15T08:12:14+5:302024-04-15T08:18:02+5:30

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा कथित दिल्ली शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी है।

Delhi Liquor Policy: 'Bail or jail' for Arvind Kejriwal, Supreme Court will hear the petition of Delhi CM, Kejriwal has challenged the arrest of ED | Delhi Liquor Policy: अरविंद केजरीवाल को 'बेल या जेल', सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सीएम की याचिका पर करेगा सुनवाई, दी है ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती

फाइल फोटो

Highlightsसुप्रीम कोर्ट आज तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर करेगा सुनवाईकेजरीवाल ने ईडी द्वारा कथित दिल्ली शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी हैइससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित दिल्ली शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी की है और उन्हें रिमांड पर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामाल जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनेगी।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने यह मामने से इनकार कर दिया था कि उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक प्रतिशोध के कारण मोदी सरकार द्वारा जांच एजेंसी के माध्यम से गिरफ्तार कराया गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट के अनुसार जांच एजेंसी के पास गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। उसने कहा कि उनकी गिरफ्तारी ईडी के साथ "असहयोग का अपरिहार्य परिणाम" था। गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को नौ बार तलब किया था, लेकिन वह वो उसके अक भी समन पर पेश नहीं हुए थे।

हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल बेंच द्वारा दिए गए 103 पेज के फैसले में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का समय चुनने के लिए केंद्रीय एजेंसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

आप नेता को अब रद्द हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और पिछली सुनवाई में उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वह इस मामले में गिरफ्तार होने वाले देश के इतिहास में पहले मौजूदा सीएम हैं और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

Web Title: Delhi Liquor Policy: 'Bail or jail' for Arvind Kejriwal, Supreme Court will hear the petition of Delhi CM, Kejriwal has challenged the arrest of ED

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