Delhi LG power nominate aldermen in MCD: सुप्रीम कोर्ट फैसला सही नजीर पेश नहीं करता, आम आदमी पार्टी ने कहा- लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका, सम्मानपूर्वक असहमति
By सतीश कुमार सिंह | Published: August 5, 2024 12:01 PM2024-08-05T12:01:56+5:302024-08-05T12:04:38+5:30
Delhi LG power nominate aldermen in MCD: ‘आप’ ने एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला सही नजीर पेश नहीं करता है, उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार की अनदेखी करने का अधिकार देता है।
Delhi LG power nominate aldermen in MCD: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में ‘एल्डरमैन’ को लेकर उपराज्यपाल, आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में ठन गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से खुश नहीं है। आप ने कहा कि एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमति जताते हैं, यह भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका है। फैसले की प्रति पढ़ने के बाद भविष्य के कदम पर फैसला लेंगे। ‘एल्डरमैन’ को नामित करने के संबंध में शीर्ष अदालत के फैसले पर कहा है।
Delhi LG has power to nominate aldermen in MCD, SC rules, rejects AAP govt's plea
— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2024
‘आप’ ने एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला सही नजीर पेश नहीं करता है, उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार की अनदेखी करने का अधिकार देता है।
SC rejects Delhi govt's plea that LG is bound to act on aid and advice of Council of Ministers to nominate aldermen to MCD
— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2024
उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को बड़ा झटका देते हुए सोमवार को कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार है। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी कि उपराज्यपाल दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में ‘एल्डरमैन’ नामित करने के संबंध में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं।
Respectfully disagree with SC decision on LG's right to appoint MCD aldermen, big setback for India's democracy: AAP
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उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर करीब 15 महीने तक फैसला सुरक्षित रखा। पिछले साल 17 मई को शीर्ष अदालत ने कहा था कि उपराज्यपाल को एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार देने का मतलब होगा कि वह निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं।
Will decide future course of action after reading order: AAP on SC verdict on LG's power to nominate aldermen to MCD
— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2024
एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं। दिसंबर 2022 में ‘आप’ ने नगर निगम चुनाव में 134 वार्ड में जीत के साथ एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था। भाजपा ने 104 सीट जीती थीं, जबकि कांग्रेस नौ सीट के साथ तीसरे स्थान पर रही थी।
SC's decision gives LG right to bypass elected government, not right precedent: AAP on top court's order on appointment of MCD aldermen
— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2024