जहांगीरपुरी दंगा: बुलडोजर अभियान के खिलाफ हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई, एएसजी से कहा- तैयारी से आएं, कोई समय नहीं देंगे

By विशाल कुमार | Published: April 20, 2022 11:51 AM2022-04-20T11:51:04+5:302022-04-20T11:53:04+5:30

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। एडीएमसी द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान के खिलाफ वकील शाहरुख आलम और अजीत पुजारी ने याचिका दायर करने वाले हैं।

delhi jahangirpuri riots bulldozer drive high court supreme court | जहांगीरपुरी दंगा: बुलडोजर अभियान के खिलाफ हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई, एएसजी से कहा- तैयारी से आएं, कोई समय नहीं देंगे

जहांगीरपुरी दंगा: बुलडोजर अभियान के खिलाफ हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई, एएसजी से कहा- तैयारी से आएं, कोई समय नहीं देंगे

Highlightsमुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।अतिक्रमण रोधी अभियान शुरू होने के बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) द्वारा दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी में अतिक्रमण रोधी अभियान चलाए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। एडीएमसी द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान के खिलाफ वकील शाहरुख आलम और अजीत पुजारी ने याचिका दायर करने वाले हैं।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन सांघी ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा से कहा कि हम आज सूचीबद्ध करने का आदेश देते हैं। तब तक शर्मा आज पूरे निर्देश के साथ तैयार रहेंगे। हम कोई समय नहीं देंगे।

बता दें कि, आज सुबह 9 बजे अतिक्रमण रोधी अभियान शुरू होने के तत्काल बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया जिसके बाद कोर्ट ने मामले पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। सीजेआई ने मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए कहा है।

वहीं, हाईकोर्ट के समक्ष आलम ने अतिक्रमण रोधी अभियान पर मामले की सुनवाई होने के समय दोपहर 2 बजे तक रोक लगाने की मांग की।

उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई है। हिंसा के कारण कुछ निवासी इलाके में भी नहीं हैं। अन्य हिरासत में हैं। नोटिसों को देखिए। न तो किसी धारा का उल्लेख है और न ही यह उल्लेख है कि कौन से घरों को ध्वस्त किया जाएगा। कृपया हमें 2 बजे तक सुरक्षा दीजिए। हम आज दाखिल करेंगे।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में मामले का उल्लेख होने का हवाला देते हुए एएसजी शर्मा ने मामले का उल्लेख करने का विरोध किया।

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