लाइव न्यूज़ :

वेतन में विलंब पर दिल्ली हाई कोर्ट ने की फटकार, कहा-शिक्षकों को हर महीने अतिरिक्त 10,000 रुपये दें डीएसजीएमएसी

By भाषा | Updated: April 30, 2020 17:47 IST

शिक्षकों ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें जनवरी 2020 और मार्च 2020 के बीच वेतन नहीं मिला है। अदालत ने कहा कि उसने 22 अगस्त 2019 के अपने आदेश में कहा था कि वेतन में विलंब होने की स्थिति में स्कूलों को याचिकाकर्ताओं को हर महीने 10,000 रुपये अतिरिक्त देना होगा।

Open in App
ठळक मुद्देदिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीएसजीएमसी) को निर्देश दिया है जीएसजीएमसी संचालित स्कूलों में कई शिक्षकों को इस साल जनवरी से वेतन नहीं दिया गया है।

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीएसजीएमसी) को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी में अपने स्कूलों के शिक्षकों के वेतन में विलंब को लेकर उन्हें हर महीने 10,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान करे। उल्लेखनीय है कि जीएसजीएमसी संचालित स्कूलों में कई शिक्षकों को इस साल जनवरी से वेतन नहीं दिया गया है।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने याचिकाओं के लंबित रहने तक डीएसजीएमसी और इसके स्कूलों को वेतन एवं अन्य मानदेय जारी रखने का निर्देश दिया, जिसे याचिकाकर्ता (शिक्षक) मासिक आधार पर प्राप्त करने के हकदार हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के दौरान 27 अप्रैल को अदालत ने यह आदेश दिया है। शिक्षकों की इन याचिकाओं पर अब 13 मई को आगे सुनवाई होगी।

इन याचिकाओं के जरिये सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने की मांग की है। शिक्षकों ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें जनवरी 2020 और मार्च 2020 के बीच वेतन नहीं मिला है। अदालत ने कहा कि उसने 22 अगस्त 2019 के अपने आदेश में कहा था कि वेतन में विलंब होने की स्थिति में स्कूलों को याचिकाकर्ताओं को हर महीने 10,000 रुपये अतिरिक्त देना होगा।

इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रबंधको की ओर से अधिवक्ता जसमीत सिह ने दलील दी कि कई छात्रों के अभिभावकों ने अभी तक फीस नहीं दी है और इसी वजह से शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं हो सका। इसके विपरीत, शिक्षकों ने दावा किया कि स्कूलों ने मार्च 2020 तक का शिक्षण शुल्क छात्रों से ले लिया है लेकिन वेतन का भुगतान करने से बचने के लिये पैसे की कमी की दलील दी जा रही है।

हालांकि, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने इसी तरह के विषयों में 24 अप्रैल को निर्देश दिया था कि वेतन का बकाया दो हफ्तों में भुगतान किया जाए। ये विषय डीएसजीएमसी संचालित पांच स्कूलों से जुड़े हुए थे। अदालत ने यह भी कहा था कि वेतन का भुगतान नहीं किये जाने को किसी तरह से तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता, जबकि छात्रों से फीस ली जा रही है। 

टॅग्स :दिल्ली
Open in App

संबंधित खबरें

भारतIndiGo Flights Cancelled: इंडिगो ने दिल्ली से सभी फ्लाइट्स आज रात तक की बंद, यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी

भारतDelhi Traffic Advisory: पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन रास्तों पर जाने की मनाही; चेक करें

भारतIndiGo Flight Crisis: 8 एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द, यहां देखें दिल्ली-मुंबई समेत शहरों की इंडिगो फ्लाइट लिस्ट

भारतPutin visit India: पीएम मोदी और पुतिन के बीच होगा प्राइवेट डिनर, मेजबानी के लिए पीएम तैयार

भारतPutin visit India: रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, SWAT टीमें और पुलिस की तैनाती

भारत अधिक खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई