हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को लगाई लताड़, फिलहाल ITR भरने के लिए जरूरी नहीं PAN से आधार जोड़ना
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: April 5, 2018 16:37 IST2018-04-05T16:37:15+5:302018-04-05T16:37:15+5:30
दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड से आधार संख्या जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है, ऐसे में आयकर विभाग इस तारीख से पहले ही इसके लिए बाध्य कैसे कर सकता है?

हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को लगाई लताड़, फिलहाल ITR भरने के लिए जरूरी नहीं PAN से आधार जोड़ना
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार (चार अप्रैल) को सीबीडीटी और इनकम टैक्स विभाग से पूछा कि ऑनलाइन इनकम टैक्स भरने के लिए आधार कार्ड से जोड़ना आवश्यक क्यों है? हाई कोर्ट ने पूछा कि जब PAN से आधार नंबर जोड़ने की अंतिम तारीख सरकार ने बढ़ा दी है फिर वो इनकम टैक्स भरने के लिए इसके लिए कैसे बाध्य कर सकती है। हाई कोर्ट के जस्टिस एस रविंद्र भट और एके चावला ने वकीलों मुकुल तलवार और वृंदा ग्रोवर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) से जवाब तलब किया। दोनों याचिकाकर्ता वकील हैं। हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं को पैन कार्ड से आधार कार्ड जोड़े बिना इनकम टैक्स भरने की इजाजत दी है। हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को दोनों याचिकाकर्ताओं के इनकम टैक्स रिटर्न स्वीकार करने का भी निर्देश दिया।
हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में साफ कहा कि इनकम टैक्स विभाग किसी को आईटी रिटर्न भरने के लिए आधार संख्या देना जरूरी नहीं बना सकता। हाई कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 मई की तारीख दी है। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड से आधार संख्या जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है, ऐसे में आयकर विभाग इस तारीख से पहले ही इसके लिए बाध्य कैसे कर सकता है?
याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट से कहा कि सीबीडीटी 27 मार्च को पैन कार्ड से आधार संख्या जोड़ने की तारीख 30 जून बढ़ा दी थी। हाई कोर्ट में इनकम टैक्स के वकील ने कहा कि इस बारे में कोई स्पष्ट नियम नहीं है कि आधार संख्या पैन कार्ड से जोड़े बगैर इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकता है या नहीं।