दिल्ली उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले 2012 में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी

By भाषा | Updated: December 23, 2021 19:37 IST2021-12-23T19:37:24+5:302021-12-23T19:37:24+5:30

Delhi High Court grants bail to a man arrested in 2012 in drug trafficking case | दिल्ली उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले 2012 में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले 2012 में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में वर्ष 2012 में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत प्रदान की और कहा कि अपराधी किसी तरह की दया के पात्र नहीं होते, हालांकि वह सुनवाई में देरी के कारण जेलों में बंद कैदियों की दुर्दशा को नजरअंदाज नहीं कर सकती।

इस मामले में 150 किलोग्राम केटामाइन हाइड्रोक्लोरोइड जब्त की गई थी।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि तेजी से सुनवाई सुनिश्चित किए बिना किसी को निजी स्वतंत्रता से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी की कीमत की दो जमानत देने पर रिहा करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने पाया कि मादक पदार्थों का समाज पर हानिकारक प्रभाव है और इसके परिणाम आर्थिक नुकसान से लेकर सामाजिक विघटन के रूप में व्यापक स्तर पर महसूस किए जा सकते हैं।

हालांकि, उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता को नौ साल पहले उस अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके तहत न्यूनतम 10 साल सजा का प्रावधान है और बिना सजा सुनाए ही प्रक्रिया ही अपने आप में सजा साबित हुई है।

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Web Title: Delhi High Court grants bail to a man arrested in 2012 in drug trafficking case

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