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दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की याचिका को 4 हफ्ते के लिए किया स्थगित, पुलिस को भेजा नोटिस

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 1, 2022 17:22 IST

ल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस ने उनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के जारी रहेगी।

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ठळक मुद्देहाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगाकोर्ट ने कहा- मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के जारी रहेगी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की चार दिन की रिमांड के खिलाफ याचिका चार हफ्तों के लिए स्थगित कर दी है। उच्च न्यायालय अब इस मामले की इस महीने की 27 तारीख को सुनवाई करेगी। इसके साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस ने उनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के जारी रहेगी।

बता दें कि 2018 के एक ट्वीट के सिलसिले में सोमवार को गिरफ्तार जुबैर को पहले एक दिन की हिरासत में भेजा गया और फिर इसके बाद उन्हें चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जुबैर द्वारा दी गई याचिका पुलिस रिमांड के खिलाफ थी। जुबैर की ओर से पेश उनकी वकील वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि उक्त ट्वीट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली पुलिस के आईएफएसओ विंग के अधिकारियों की चार सदस्यीय टीम गुरुवार को जुबैर को बेंगलुरु में उनके आवास पर ले गई और वहां एक लैपटॉप को जब्त किया, जुबैर के वकील ने इस पर सार्वजनिक संसाधनों को खर्च करने के उद्देश्य पर सवाल उठाया, जिसमें एक उड़ान यात्रा भी शामिल थी। 

वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि कानून के तहत उपकरणों (मोबाइल, लैपटॉप) को जब्त करने का प्रावधान है। मेहता ने कहा, "जुबैर के खिलाफ, 2020 में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जहां हमें उसकी भूमिका नहीं मिली और केवल जुबैर के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। लेकिन इस प्राथमिकी में जांच जारी है।"

गौरतलब है कि पेशे से एक इंजीनियर, जुबैर, जो ऑल्ट न्यूज़ की वेबसाइट पर एक तथ्य-जांचकर्ता है, को 27 जून को 2018 में पोस्ट किए गए एक ट्वीट पर गिरफ्तार किया गया था। 

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