दिल्ली सरकार ने सीएनजी पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता 15 साल तक बढ़ाई

By रुस्तम राणा | Updated: June 20, 2023 19:19 IST2023-06-20T19:19:46+5:302023-06-20T19:19:52+5:30

दिल्ली में पंजीकृत सीएनजी/स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली सभी टैक्सियों के पास अनुबंध कैरिज (दिल्ली एनसीआर) परमिट है, परमिट की वैधता मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निर्धारित अन्य सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन 15 वर्षों के लिए वैध रहेगी।

Delhi govt extends permit validity of taxis running on CNG up to 15 years | दिल्ली सरकार ने सीएनजी पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता 15 साल तक बढ़ाई

दिल्ली सरकार ने सीएनजी पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता 15 साल तक बढ़ाई

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को सीएनजी और अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता अवधि को बढ़ाकर 15 साल कर दिया है। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि "दिल्ली में पंजीकृत सीएनजी/स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली सभी टैक्सियों के पास अनुबंध कैरिज (दिल्ली एनसीआर) परमिट है, परमिट की वैधता मोटर वाहन अधिनियम 1988, सीएमवीआर 1989 और डीएमवीआर 1993, में निर्धारित अन्य सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन 15 वर्षों के लिए वैध रहेगी। 

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 74 के तहत जारी किए गए परमिटों की वैधता के संबंध में एकरूपता लागू करने की मांग करते हुए दिल्ली में पंजीकृत विभिन्न टैक्सी यूनियनों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें 15 साल तक के अनुबंध कैरिज दिल्ली एनसीआर परमिट के रूप में भी जाना जाता है।

कुछ यूनियनों और व्यक्तियों ने भी अनुबंध कैरिज परमिट (दिल्ली एनसीआर) पर चलने वाली टैक्सियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच परमिट की वैधता के संबंध में असमानता को दूर करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने परिवहन विभाग को याचिकाकर्ता की शिकायतों पर विचार करने और आवश्यक आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। मामले की जांच की गई और दिल्ली एनसीआर के भीतर सीएनजी और स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली टैक्सियों को जारी किए गए परमिट की वैधता में असमानता पाई गई।

Web Title: Delhi govt extends permit validity of taxis running on CNG up to 15 years

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