दिल्ली सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को अधिसूचित किया

By भाषा | Updated: December 31, 2020 00:10 IST2020-12-31T00:10:15+5:302020-12-31T00:10:15+5:30

Delhi government notified tree transplant policy | दिल्ली सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को अधिसूचित किया

दिल्ली सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को अधिसूचित किया

नयी दिल्ली, 30 दिसंबर दिल्ली सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत एजेंसियों को उनके विकास कार्यों के चलते प्रभावित होने वाले कम से कम 80 फीसदी पेड़ों का प्रत्यारोपण करना होगा।

दिल्ली मंत्रिमंडल ने नौ अक्टूबर को इस नीति को मंजूरी दी थी।

यह नीति 24 दिसंबर को अधिसूचित की गई और इसके मुताबिक प्रत्यारोपित अथवा काटे गए प्रत्येक पेड़ के ऐवज में 10 पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही वन एवं वन्यजीव विभाग अपनी वेबसाइट पर दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 के तहत आने वाले पेड़ों की कटाई के संबंध में प्राप्त आवेदनों के लिए दी गई मंजूरी का विस्तृत एवं अद्यतन ब्योरा रखेगा।

नीति के अनुसार, आवेदक को वृक्ष प्रत्यारोपण कार्य के लिए निर्धारित की गई तकनीकी एजेंसियों में से किसी एक का चयन करना होगा।

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Web Title: Delhi government notified tree transplant policy

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