Delhi: यह बात किसी से छुपी नहीं है कि राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे खतरनाक स्तर पर है। लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के 40 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 27 में हवा की क्वालिटी "गंभीर" कैटेगरी में रिकॉर्ड की गई है।
इस बीच, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 18 दिसंबर से दिल्ली के बाहर से आने वाले सिर्फ़ BS-6 कम्प्लायंट वाहनों को ही शहर में एंट्री मिलेगी।
बिना PUC के दिल्ली के पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को कहा कि गुरुवार से, बिना वैलिड PUCC वाले वाहन मालिकों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। सरकार ने यह भी कहा कि इन प्रतिबंधों के कारण, कंस्ट्रक्शन मटीरियल ले जाने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और वाहनों को ज़ब्त कर लिया जाएगा।
सिरसा ने आगे कहा कि वाहनों को नए नियमों का पालन करने के लिए एक दिन का समय दिया जाएगा। 17 दिसंबर, 2025 के बाद, जिन वाहनों के पास वैलिड PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें फ्यूल नहीं दिया जाएगा।
मंत्री सिरसा ने कहा, "मैं दिल्ली के लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी सरकार के लिए 9-10 महीनों में प्रदूषण को पूरी तरह से साफ़ करना नामुमकिन है। लेकिन मैं आपको, दिल्ली वालों को बताना चाहता हूँ कि हमने आम आदमी पार्टी की सरकार से बेहतर काम किया है और रोज़ाना के AQI को कम किया है। अगर हम ऐसा करते रहेंगे, तभी दिल्ली को साफ़ हवा मिल पाएगी।"
दिल्ली के पेट्रोल पंप उन गाड़ियों को फ्यूल नहीं देंगे जिनके पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं है। सिरसा के मुताबिक, फ्यूल स्टेशनों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, और बिना वैलिड PUC वाली गाड़ियों को फ्यूल नहीं भरने दिया जाएगा।
पिछले कई हफ्तों से दिल्ली में लगातार जहरीली धुंध छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है, हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली-NCR के बड़े हिस्सों में हवा की क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में बनी हुई है, कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार चला गया है।
प्रदूषण फैलाने वालों पर 9 करोड़ रुपये का जुर्माना
सिरसा ने बताया कि DPCC ने प्रदूषण फैलाने वालों पर 9.21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी डिपार्टमेंट ठीक से काम कर रहे हैं। हमने दिल्ली में गार्डों को लकड़ी जलाने से रोकने के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में डीज़ल जेनरेटर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है। उल्लंघन करते पाए जाने वाले किसी भी बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया जाएगा।
ग्रेप स्टेज IV लागू
आधिकारिक वर्गीकरण के अनुसार, 101 से 200 के बीच AQI लेवल को मॉडरेट, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब, और 400 से ऊपर किसी भी चीज़ को गंभीर कैटेगरी में रखा जाता है। हाल के दिनों में, इस इलाके में AQI लेवल 'सीवियर प्लस' की सीमा के खतरनाक रूप से करीब पहुंच गए हैं।