दिल्ली से जाना है नोएडा, गुरुग्राम व गाजियाबाद तो कर्फ्यू पास की होगी जरूरत, लेकिन इन लोगों को मिलेगी छूट, जानें 'कोरोना कर्फ्यू' के नियम

By पल्लवी कुमारी | Published: March 24, 2020 09:15 AM2020-03-24T09:15:03+5:302020-03-24T09:15:03+5:30

Coronavirus: पूरी दुनिया में इस वायरस से अभी तक 15 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और करीब साढ़े तीन लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वायरस के प्रसार में तेजी को देखते हुए राज्य सरकारों ने अतिरिक्त कदम उठाने का निर्णय किया है।

delhi curfew pass: Delhi locks down borders, police to issue curfew passes essential travel need to know | दिल्ली से जाना है नोएडा, गुरुग्राम व गाजियाबाद तो कर्फ्यू पास की होगी जरूरत, लेकिन इन लोगों को मिलेगी छूट, जानें 'कोरोना कर्फ्यू' के नियम

प्रतीकात्मक तस्वीर

Highlightsदिल्ली पुलिस ने सोमवार को दिल्ली की सभी सीमा चौकियों को सील करने के साथ ही कहा कि जरूरी सामान मुहैया कराने से जुड़े लोगों को कर्फ्यू पास (अनुमति पत्र) जारी करेगी।कोरोना वायरस प्रकोप की रोकथाम के मद्देनजर रविवार को 31 मार्च तक के लिए पुलिस ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किए थे।

नई दिल्ली:  भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 471 हुई है।  30 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसमें 548 जिलों को कवर किया गया है। 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा ने कुछ क्षेत्रों को लॉकडाउन किया है। महाराष्ट्र और पंजाब की सरकारों ने सोमवार को राज्यव्यापी कर्फ्यू लागू कर दिया है। दिल्ली में फिलहाल कर्फ्यू तो लागू नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपको दिल्ली की सीमाओं से बाहर जाना है तो आपको कर्फ्यू पास (अनुमति पत्र) की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप दिल्ली से  गुरुग्राम, नोएडा या फिर गाजियाबाद जाना चाहते हैं तो आपको कर्फ्यू पास बनाना होगा। 

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दिल्ली की सभी सीमा चौकियों को सील करने के साथ ही कहा कि जरूरी सामान मुहैया कराने से जुड़े लोगों को कर्फ्यू पास (अनुमति पत्र) जारी करेगी। सोमवार को निषेधाज्ञा आदेशों का ठीक तरह से पालन नहीं होने के चलते पुलिस ने यह फैसला किया है। कोरोना वायरस प्रकोप की रोकथाम के मद्देनजर रविवार को 31 मार्च तक के लिए पुलिस ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किए थे। धारा 144 के तहत एक स्थान पर चार अथवा इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी होती है। सोमवार को जारी बयान में दिल्ली पुलिस उपायुक्त एसएन श्रीवास्तव ने 'तत्काल प्रभाव' से दिल्ली में सभी सीमा चौकियों को सील करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी जरूरी सेवाएं बिना बाधा के जारी रहेंगी। 

जानें किन लोगों को कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं 

दिल्ली पुलिस ने कहा कि मीडियाकर्मियों को पास की जरूरत नहीं होगी और उनके पहचानपत्र ही काफी होंगे। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, सरकारी अधिकारी, डॉक्टर, फायर सर्विस, बैंक स्टाफ, होम डिलवरी स्टाफ, केमिस्ट को भी कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपना ऑफिशल कार्ड साथ रखना होगा।

जानें किन लोगों को कर्फ्यू पास की जरूरत होगी

दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मंदीप सिंह ने रंधावा ने इस बारे में उदाहरण देते हुए बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का ड्राइव है और उसके पास ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं है तो उसे अपने वर्कप्लेस तक पहुंचने के लिए कर्फ्यू पास लेना होगा। यही एमसीडी पर भी लागू होगा। अगर वह प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना चाहती है तो पहले स्टाफ को कर्फ्यू पास की जरूरत होगी। 

कहां से आपको कर्फ्यू पास

आदेश के मुताबिक, दिल्ली में जरूरी सामानों की आपूर्ति में लगी निजी संस्थाएं अपने संबंधित जिले के पुलिस उपायुक्त कार्यालय से 'कर्फ्यू पास' ले सकेंगी। इसमें कहा गया कि संबंधित जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त वास्तविक जरूरतों का आंकलन करके पास जारी करेंगे। गुड़गांव और मानेसर के लोगों के लिए दक्षिण-पश्चिम डीसीपी के कार्यालय से कर्फ्यू पास मिलेगा। वहीं, फरीदाबाद के लोगों के लिए दक्षिण-पूर्व डीसीपी कार्यालय से पास मिलेगा। सोनीपत के लोगों के लिए आउटर-नॉर्थ डीसीपी कार्यालय से। इसके अलावा नोएडा के लोगों को  पूर्व डीसीपी कार्यालय से मिलेगा। बाहरी डीसीपी कार्यालय से बहादुरगढ़ और झज्जर के लोगों को पास मिलेगा। वहीं गाजियाबाद के लोगों को शाहदरा डीसीपी ऑफिस से। 

Web Title: delhi curfew pass: Delhi locks down borders, police to issue curfew passes essential travel need to know

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